अम्बाला:अशोक शर्मा। सीजेएम एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रवीण ने सुधारगृह अम्बाला का औचक निरीक्षण किया। सुधारगृह में रह रहे ज्यूविनायलों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का जायजा लिया व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान ज्यूविनायलों को प्रदान की जा रही मेडिकल सुविधाओं की जानकारी ली।
उन्होंने सुधारगृह मे स्थित रसोईघर व ज्यूविनायलों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता का भी निरीक्षण किया।। सीजेएम ने सुधार ग्रह में रह रहे बच्चों से होने वाली किसी भी प्रकार की असुविधा के बारे में जानकारी ली और ये भी बताया की अगर किसी के पास केस लड़ने के लिए वकील नहीं है तो यो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निशुल्क वकील ले सकते है।
इसके अलावा सीजेएम एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत जिला न्यायलय अम्बाला के आदेशानुसार मुआवजा प्रदान किया जाता है, जिसमें एसिड अटैक, शारीरिक शोषण, हत्या इत्यादि के मामले शामिल है। योजना का लाभ उठाने के लिए पीड़ित व्यक्ति द्वारा पुलिस कार्यवाही में सहयोग किया जाना आवश्यक होता है और एफआईआर दर्ज होना भी जरूरी होता है। उन्होंने यह भी बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला से पीड़ित मुआवजा योजना का लाभ लेने के लिए पीड़ित व्यक्ति को वकील की फीस भरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। योजना के अंतर्गत जिला एडीआर सेंटर में स्थापित कानूनी सहायता केंद्र पर उपस्थित अधिवक्ताओं से मुफ्त कानूनी सलाह व सहायता प्राप्त की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नं 0171-2532142 व 9991112660 व नालसा हेल्पलाइन नं 15100 पर संपर्क किया जा सकता।





