जयपुर,(सुरेन्द्र कुमार सोनी) । राजर्षि राज IPS आई.पी.एस पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण ने बताया कि दिनांक 15.05.2025 को परिवादी श्री सुनिल जैन पुत्र श्री हुकम चन्द जैन जाति महाजन उम्र निवासी 502 कोरल सिधार्थ अपार्टमेन्ट श्यामनगर जयपुर ने दर्ज कराया कि मेरी पुरानी परिचित दीप्ती जैन जो वुमेन्स हब के नाम से टोंक रोड जयपुर पर बुटिक का व्यवसाय करती है। जिसने मुझे बताया कि मेरे व्यवसाय में काफी घाटा हो गया है जिसके कारण उसपर काफी कर्जा हो गया है। जिसने मुझे 270 ग्राम सोने की 22 चैन खुद की खरीदशुदा स्वंय की मजबूरी बताते हुये दी, जिसके बदले में मेरे से 23,66,000 रूपये ले लिए। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि उक्त सोने की चैन नकली है ओर दीप्ती जैन ने मेरे साथ ठगी की है। अतः आप दीप्ती जैन के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें। बादि पर थाना हाजा पर प्रकरण संख्या अभियोग संख्या 268/2025 धारा 318(4),316(2), 61 (2) BNS में दर्ज किया गया।
प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए वारदात को करने वालो के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु श्री ललित किशोर शर्मा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण के मार्गदर्शन में श्री योगेश चौधरी सहायक पुलिस आयुक्त सोडाला के निकट सुपरविजन में श्री दलबीरसिंह पु.नि थानाधिकारी पुलिस थाना श्यामनगर के निर्देशन में श्री धर्मेन्द्र कुमार उनि, श्री शहजाद अलि हैडकानि नं. 1941, श्री सौरभ कानि नं.8833, श्रीमति सुमन मकानि नं. 4340 श्रीमति अनुराधा मकानि नं. 4600, सुश्री अनिता मकानि नं. 6050 को सम्मिलित कर टीम गठित की गयी। गठित टीम द्वारा घटना का सूक्षम्ता से विश्लेषण करके आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जाकर परम्परागत पुलिसिंग से आरोपिया दीप्ती जैन को दस्तयाव किया जाकर प्रकरण हाजा में अनुसाधान जारी है।





