राजस्थान

सरना डुंगर में नकली घी बनाने की फैक्ट्री का खुलासा करीब 7500 लीटर नकली घी बरामद व चार आरोपी गिरफतार

जयपुर,(सुरेन्द्र कुमार सोनी) । पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम श्री हनुमान प्रसाद आई.पी.एस. ने बताया कि दिनांक 20.12. 2025 को श्री राकेश कुमार कानि. 3879 जिला विशेष शाखा जयपुर (पश्चिम) को जरिये मूखबीर सूचना मिली कि सरना डूंगर, फैक्ट्री ऐरिया ईलाका थाना खोराबिसल में नकली घी बनाने की फैक्ट्री चल रही है. प्राप्त सूचना की तस्दीक व कार्यवाही हेतू श्री राजेश कुमार गुप्ता अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम के निर्देशन में व श्री आलोक सैनी सहायक पुलिस आयुक्त झोटवाडा जयपुर के सुपरविजन में थानाधिकारी थाना खोराबीसल श्री सुरेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक व डीएसटी प्रभारी श्री गणेश सैनी पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस थाना खोराबीसल मय डीएसटी टीम से विशेष टीम गठित की गई। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम श्री हनुमान प्रसाद आई.पी.एस. ने बताया कि श्री राकेश कुमार कानि. 3879 जिला विशेष शाखा जयपुर (पश्चिम) को प्राप्त सूचना पर घठित टीम द्वारा मुताबिक सूचना के सरना डूंगर फैक्ट्री ऐरिया, बालाजी विहार-ए मंशारामपुरा पहुँचे, जहाँ मुताबिक सूचना के श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त वृत झोटवाडा जयपुर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जयपुर प्रथम श्री नरेश कुमार चेजारा तोलाराम व श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री जगन प्रसाद जाट मय श्री हिमांशु कुमार बैरवा पुत्र श्री रामचरण लाल बैरवा सहायक प्रबन्धक गुण नियन्त्रण अधिकारी जयपुर सरस डेयरी को तलब किया जाकर फैक्ट्री में प्रवेश कर फैक्ट्री का निरीक्षण किया तो फैक्ट्री में सरस, कृष्णा, महान, लोटस व अमूल ब्राण्ड के घी के पीपे, घी के डिब्बों के कार्टून, अलग अलग मार्का के गत्ते के पैकेजिंग की रैपर, पैकिंग के प्लास्टिक के रोल, एगमार्क रेप्लिका व शील करने का सामान आदि मिले तथा फैक्ट्री में चार शख्स काम करते हुये मिले। उक्त चारों शख्सों ने पूछताछ पर बताया कि इस फैक्ट्री में वनस्पति व रिफाईण्ड सोयाबिन ऑयल को गर्म कर उसमे एशेन्स मिलाकर घी तैयार किया जाता है। जिस पर मौके पर उपस्थित श्री हिमांशु कुमार बैरवा पुत्र श्री रामचरण लाल बैरवा सहायक प्रबन्धक गुण नियन्त्रण अधिकारी जयपुर सरस डेयरी दवारा सरस के ब्राण्ड का उपयोग कर सरस डेयरी के नाम से नकली घी बनाकर छवि धूमिल करने के सम्बन्ध में एक लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया, उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 119/2025 धारा 274, 275, 318(2), (3), (4), 345(3) बी.एन.एस. व 63, 64 कोपीराईट एक्ट 1957 धारा 102, 103, 104 व्यापार चिन्ह अधिनियम-1999 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।
*वारदात का तरीका* गिरफ्तारशुदा उक्त आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि वे फैक्ट्री में वनस्पति व रिफाईण्ड सोयाबिन ऑयल को गर्म कर उसमे एशेन्स मिलाकर घी तैयार किया जाता है तथा उक्त नकली घी को ज्यादा मुनाफा कमाने व उक्त माल बाजारों में जल्दी बिकने के कारण नामी घी कम्पनीयों सरस, लोट्स, अमूल, कृष्णा व महान के नाम के डिब्बों, पीपों में पैकिंग कर बाजार मे बेचना बताया है एवं मुलजिमान द्वारा बताया कि किसी को शक नहीं हो इस कारण फैक्ट्री के अन्दर ही स्वंय के वाहन खडें करके फैक्ट्री के बाहर से शटर लगाकर अन्दर नकली घी बनाते थे एंव जो वैस्टेज रेपर, व अन्य सामान होता था उसको भी फैक्ट्री के अन्दर लगी भट्टी में जलाकर नष्ट कर देते थे जिससे बाहर किसी को पता नहीं चल सके, मुलजिमान द्वारा पूछताछ में प्रति दिन करीब 2000 लीटर नकली घी बनाना बताया है जिसको फैक्ट्री के अन्दर ही वाहन लगाकर बाजार में दुकानदारों को सप्लाई करना बताया है। उक्त मुख्य आरोपी विरेन्द्र शर्मा जो फरार चल रहा है जिसकी तलाश जारी है।

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *