हरियाणा

उप निरीक्षक सत्यवन्ती, न. 1051 / कुरूक्षेत्र, को 85,000/- रूपये नकद रिश्वत लेते हुये महिला थाना, कुरूक्षेत्र से रंगे हाथो गिरफ्तार किया

चंडीगढ, 28 नवंबर।       राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्यवाही करते हुये आज दिनांक 28.11.2025 को आरोपीया पुलिस उप निरीक्षक सत्यवन्ती, न. 1051/कुरूक्षेत्र, अतिरिक्त थाना प्रबन्धक, महिला पुलिस थाना, कुरूक्षेत्र को शिकायतकर्ता से 85,000/- (पचासी हजार) रूपये नकद रिश्वत लेते हुये महिला थाना, कुरूक्षेत्र से रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया तथा इस सम्बन्ध में आरोपीया पुलिस उप निरीक्षक सत्यवन्ती उपरोक्त के विरूद्व अभियोग संख्या 33 दिनांक 28.11.2025 धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 व 308(2) बी.एन.एस. के तहत थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला दर्ज किया गया।

शिकायतकर्ता ने राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि हरजीत कौर नाम की महिला ने उसके विरूद्व उत्पीड़न की झूठी शिकायत महिला पुलिस थाना, कुरूक्षेत्र में दी थी। इस शिकायत की तसदीक उप निरीक्षक सत्यवन्ती, महिला थाना कुरूक्षेत्र द्वारा की जा रही है। दिनांक 5.11.2025 को आरोपिया उप निरीक्षक सत्यवन्ती ने उसको फोन करके महिला पुलिस थाना कुरूक्षेत्र में आने बारे कहा। जब वह महिला थाना कुरूक्षेत्र में आरोपिया उप नि. सत्यवंती उपरोक्त से मिला तो उसकेे द्वारा उसे कहा गया कि इस शिकायत में आपके विरूद्ध अभियोग बनता है।

इसी सम्बन्ध में जब वह दोबारा दिनांक 21.11.2025 को आरोपिया उप नि. सत्यवंती से मिला तो उसके द्वारा शिकायत को रफा-दफा करने की एवज में उससे 1,00,000/-रूपये (एक लाख रूपये) रिश्वत की माँग की गई। आरोपिया उप नि. सत्यवंती उससे (शिकायतकर्ता) 15,000/- रूपये नकद रिश्वत पहले ले चुकी है व अब उसके द्वारा बकाया 85,000/- रूपये नकद रिश्वत की माँग गई है।

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