जयपुर,(सुरेन्द्र कुमार सोनी) । पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र जयपुर स्थित एयरपोर्ट थत वाह स्थलों, होटलों एवं अन्य कार्यक्रम स्थलों पर विभिन्न अवसरा याजन के दौरान लेजर लाईट्स या अन्य प्रकाश ऑब्जेक्ट्स का उपयोग किया जाता है, जो आसमान में काफी दूरी तक प्रकाशित होती है, जिससे विमानों के आवागमन के दौरान व्यवधान उत्पन्न होते है, जिससे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने एवं जनहानि की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। पुलिस आयुक्तालय, जयपुर क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र के नियमों का उल्लघंन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 283 या धारा 285 तथा अन्य सम्बन्धित धाराओं एवं वायुयान अधिनियम 1934 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही करने के प्रावधान है। अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं डॉ. रामेश्वर सिंह, IPS अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर, कानून एवं व्यवस्था, जयपुर एतद् द्वारा आदेश देता हूँ कि जयपुर अन्तरर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बाउण्ड्री से पांच किलोमीटर की परिधि की सीमा में लेजर लाईट्स या किसी अन्य प्रकाश ऑब्जेक्ट्स का उपयोग पूर्णत प्रतिबंधित रहेंगे। विद्यमान परिस्थितियों में यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है एवं इन परिस्थितियों में उन व्यक्तियों, जिनके विरूद्ध यह आदेश निर्दिष्ट है, पर सूचना की तामील सम्यक रूप से कराने की गुंजाईश नही है, इसलिये यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। चूंकि इस नोटिस को सभी को व्यक्तिगत रूप से तामील नही कराया जा सकता है, अतः आदेश को बडे पैमाने पर जनता की जानकारी के लिए प्रचारित किया जावे। इस नोटिस को प्रेस के माध्यम से और सभी कार्यालय (पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, तहसील एवं सभी पुलिस थाना) के नोटिस बोर्ड पर चिपकाकर प्रकाशित किया जाकर सार्वजनिक किया जाए।





