राजस्थान

अवैध हुक्का बार IBIZA CAFE और TEA CONNECT CAFE पर मारा छापा

जयपुर,(सुरेन्द्र कुमार सोनी) । पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व) श्री संजीव नैन (आईपीएस) ने बताया कि जिला जयपुर पूर्व क्षेत्र में देर रात्रि में कैफे खोल कर पार्टी कराने वालो के खिलाफ कार्यवाही कर तुरंत धड़ पकड करने के निर्देश दिये गये थे। अवैध कैफे खोल कर पार्टी कराने व करने वालों की तुरंत धड़ पकड हेतू श्री आशाराम चौधरी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व के निर्देशन में व श्री आदित्य पुनियां सहायक पुलिस आयुक्त मालवीय नगर जयपुर के सुपरविजन में श्री आशुतोष सिंह पु.नि. थानाधिकारी थाना जवाहर सर्किल जयपुर पूर्व के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा लगातार गश्त व निगरानी रखी जाकर अवैध कैफे खोल कर पार्टी कराने व करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की गई तथा भविष्य में भी अवैध कैफे खोल कर पार्टी कराने व करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।
(1) दिनांक 02.10.2025 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि IBIZA कैफे, सेक्टर 12, गालवीय नगर, जयपुर में ग्राहको को खान-पान की सामग्री के साथ हुक्का पिलाया जा रहा है। जिसपर श्री विपिन गौतम एस.आई (P) को तुरन्त मौके पर जाकर चैक कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। श्री विपिन गौतम एस.आई (P) मय जाप्ते के IBIZA कैफे पंहुचा। कैफे के अन्दर प्रवेश कर कैफे को चैक किया तो कैफे के अन्दर एक शक्स सोफे पर बैठे लड़को के सामने रखी टेबलों पर खान पान के साथ तम्बाकू युक्त पलेवर चिलग में डालकर हुक्का पिलाता मिला। कैफे के अन्दर टेबलों पर 02 हुक्का, 02 पाईप, 02 चिलम जिसमें जलते हुये कोयले थे व कोयलों के नीचे फॉयल पेपर में फ्लेवर भरा हुआ मिला। जिस पर शख्स विश्वेन्द्र सिंह (मैनेजर IBIZA कैफे) से इस प्रकार व्यवसायिक परिसर मे तम्बाकुयुक्त पलेवर पिलाने का लाईसेंस के बारें में पूछा तो कोई लाईसेंस होना नही बताया। जिसपर टेबलों पर मिले कुल 02 हुक्का, 02 पाईप, 02 चिलम एवं शेष पलेवरयुक्त एक पैकेट व्हाईट रॉस फलेवर को जरिये फर्द जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया तथा कैफै के अन्दर हुक्का पी रहे 03 लड़को की कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4/6 के अन्तर्गत 200-200 रुपये की रसीद काटी गई। (2) दिनांक 02.10.2025 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि TEA CONNECT कैफे, गिरधर मार्ग गालवीय नगर, जयपुर में ग्राहको को खान-पान की सामग्री के साथ हुका पिलाया जा रहा है। जिसपर श्री श्याम प्रकाश एस.आई एवं श्री विपिन गौतम एस.आई (P) की टीम गठित कर रवाना किया गया। श्री विपिन गौतम एस.आई (P) मय जाप्ते के TEA CONNECT कैफे पंहुचा। कैफे के अन्दर प्रवेश कर कैफे को चैक किया तो कैफे के अन्दर एक शक्स सोफे पर बैठे लड़को के सामने रखी टेबलों पर खान पान के साथ तम्बाकू युक्त पलेवर चिलग में डालकर हुक्का पिलाता मिला। कैफे के अन्दर टेबलों पर 14 हुक्का, 14 पाईप, 14 चिलम जिसमें जलते हुये कोयले थे व कोयलों के नीचे फॉयल पेपर में फ्लेवर भरा हुआ मिला। जिस पर शख्स देवेश उर्फ कार्तिक (मैनेजर TEA CONNECT कैफे) से इस प्रकार व्यवसायिक परिसर मे तम्बाकु युक्त पलेवर पिलाने का लाईसेंस के बारें में पूछा तो कोई लाईसेंस होना नही बताया। जिसपर टेबलों पर मिले कुल 14 हुक्का, 14 पाईप, 14 चिलम एवं शेष पलेवरयुक्त एक डिब्बा अल फक्खर ओरेन्ज फलेवर को जरिये फर्द जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया तथा कैफै के अन्दर हुक्का पी रहे 12 लड़को की कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4/6 के अन्तर्गत 200-200 रुपये की रसीद काटी गई।

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