✍️ लोकहित एक्सप्रेस न्यूज़ संवाददाता विक्रम कुमार नागेश की रिपोर्ट गरियाबंद छत्तीसगढ़
गरियाबंद _जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री अशोक कुमार पाण्डेय के निर्देश एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री अनिल द्विवेदी के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण इकाई, मिशन शक्ति एवं चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 द्वारा 17 जून से 1 जुलाई 2026 तक जिलेभर में नशा मुक्ति जनजागरूकता अभियान चलाया गया अभियान के दौरान विभिन्न स्कूलों, ग्राम पंचायतों, बस स्टैंड, होटल एवं ढाबों में युवाओं तथा आम नागरिकों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई उन्हें नशे से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी नुकसान, पारिवारिक कलह, अपराध, दुर्घटनाएं, आर्थिक हानि तथा असमय मृत्यु जैसे गंभीर परिणामों के प्रति जागरूक किया गया अभियान के माध्यम से जिले में कुल 903 लोग लाभान्वित हुए इस दौरान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015, पॉक्सो अधिनियम, 2012, बच्चों के अधिकार, गुड टच-बैड टच, बाल विवाह निषेध एवं बाल श्रम कानूनों की भी जानकारी दी गई। आमजनों को 18 वर्ष से कम आयु की बालिका तथा 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह कानूनन अपराध की जानकारी साझा की गई। बालश्रम अधिनियम अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से होटल, ढाबों, फैक्टरी एवं अन्य प्रतिष्ठानों में कार्य कराना भी दंडनीय अपराध है। अधिकारियों ने नागरिकों से नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करने तथा बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की अपील की।
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