राजस्थान

ग्राम चतरपुरा में स्थित जमीन के धोखाधडी प्रकरण में दो मुलजिमों को किया गिरफ्तार

जयपुर,(सुरेन्द्र कुमार सोनी) । श्री संजीव नैन IPS पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व ने बताया कि पुलिस थाना रामनगरिया, जयपुर पूर्व ईलाका क्षेत्र में स्थित ग्राम चतरपुरा में 72 बिघा जमीन स्थित है। जमीन खातेदारों द्वारा वर्ष 2003 में जमीन का बैचान किया गया तथा जमीन को विकसित करने हेतु डेवलपर्स को मुख्यत्यार आम नियुक्त किया गया। डेवलपर्स द्वारा ग्राम चतरपुरा में स्थित जमीन पर श्री नृसिंह आर्केड के नाम से आवासीय स्कीम सृजित की गई तथा भूखण्डों का बैचान किया गया। जमीन खातेदारों द्वारा जमीन वैचान के पेटे रूपये प्राप्त करने के बाद भी आवासीय स्कीम श्री नृसिंह आर्केड में प्लॉट स्थित प्लॉट धारकों को निर्माण नहीं करने दे रहे है। जमीन खातेदार जमीन को अन्यत्र बैचान कर दोहरा लाभ प्राप्त करना चाहते है। आवासीय स्कीम श्री नृसिंह आर्केड के भूखण्डधारियों द्वारा दर्ज करवाए गये प्रकरणों का पुलिस आयुक्तालय में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (अन्वेषण) द्वारा अनुसंधान किया गया तथा अनुसंधान से विवादित जमीन के खातेदारों के खिलाफ अपराध प्रमाणित पाया। श्री नृसिंह आर्केड के संबंध में थाना रामनगरिया जयपुर पूर्व पर दर्ज 9 प्रकरणों की पत्रावलियां बाद अनुसंधान अपराध प्रमाणित मुलजिमानों के खिलाफ अग्रीम विधिक कार्यवाही हेतु पुलिस थाना रामनगरिया, जयपुर पूर्व पर भिजवाई गई। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए प्रकरण की वारदात करने वाले मुलजिमानों की धरपकड हेतु श्री आशाराम चौधरी (RPS) अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर पूर्व के निर्देशन, श्री विनोद कुमार शर्मा (RPS) सहायक पुलिस आयुक्त, सांगानेर, जयपुर पूर्व के सुपरविजन, श्री चन्द्रभान पु० नि० थानाधिकारी पुलिस थाना रामनगरिया, जयपुर पूर्व के नेतृत्व में पुलिस थाना रामनगरिया, जयपुर पूर्व की विशेष टीम गठित की गई।

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