जयपुर,(सुरेन्द्र कुमार सोनी) । श्रीमती राशि डोगरा डूडी आईपीएस पुलिस अधीक्षक जिला जयपुर ग्रामीण ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिले के समस्त अधिकारियों को लोकल / स्पेशल एक्ट / माईनर एक्ट के तहत अधिक से अधिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी कम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री रजनीश पूनियां व वृत्ताधिकारी जोबनेर श्री अनुपम मिश्रा के सुपरविजन में तथा थानाधिकारी जोबनेर श्री सुहैल उप निरीक्षक मय जाप्ता के नेतृत्व में कार्यवाही करने हेतु दिनांक 05.11.2025 को दो पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित प्रथम टीम द्वारा दिनांक 05.11.2025 को आसूचना संकलन की गई तो अवैध चेजा पत्थर का परिवहन के संबंध में सूचना प्राप्त हुई जिस पर श्री मनोहर लाल सउनि मय टीम द्वारा बंधे बालाजी बिचून रोड़ तन महेशवास पहुंचकर नाकाबंदी शुरू की गई। दौराने नाकाबंदी महेशवास पहाड़ की तरफ से अवैध रूप से चेजा पत्थर से भरे दो ट्रेक्टर व एक डम्फर आते दिखाई दिये। ट्रेक्टर को रूकवाकर चैक किया तो ट्रेक्टर 241 DI MASSEY FERGUSON नम्बर RJ 14 RE 2191 के पीछे लगी ट्रॉली में चेजा पत्थर भरा हुआ था जिसके चालक से नाम पता पूछा तो अपना नाम राजेश पुत्र रामदेव जाति गुर्जर निवासी सुरसागर बासडा थाना पचेवर जिला टोंक होना बताया तथा दूसरे ट्रैक्टर 1035 DI MASSEY FERGUSON नम्बर RJ 47 RA 0844 को चैक किया तो पीछे लगी ट्रॉली में भी चेजा पत्थर भरा हुआ था जिसके चालक से नाम पता पूछा तो अपना नाम प्रेम सिंह पुत्र श्रवण सिंह जाति दरोगा साल निवासी महेशवास थाना जोबनेर जिला जयपुर होना बताया तथा दोनों ट्रेक्टर चालकों से चेजा पत्थर परिवहन करने का खन्ना / लाईसेंस / अनुज्ञा पत्र मांगा तो अपने पास कोई रवन्ना/लाईसेंस /अनुज्ञा पत्र नही होना बताया। उसके बाद डम्फर नम्बर RJ 14 GE 9200 को चैक किया तो चालक ने डम्फर का ई-रखन्ना नंबर डीपीओक्यू 1093311602 पेश किया जिस पर डम्फर को रूखसत किया गया। इस प्रकार दोनों ट्रेक्टरों के चालकों राजेश व प्रेमसिंह द्वारा बिना रवन्ना के चेजा पत्थर का अवैध रूप से परिवहन करना अपराध धारा 303 (2) बीएनएस 2023, 4/21 एमएमआरडी एक्ट व 54/60 एमएमसीआर नियम 2017 की नीयत में आना पाया जाने पर दोनों ट्रेक्टर ट्रोली को मय चेजा पत्थर के बतौर वजह सबूत जरिये फर्द जप्त कर कब्जा पुलिस मे लिया गया तथा दोनों चालकों राजेश व प्रेम सिंह को मौके पर ही गिरफ्तार किया जाकर हिरासत पुलिस में लिया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया है।
इसी प्रकार गठित्त दूसरी टीम को अवैध हथियार की सूचना प्राप्त होने पर टीम से श्री घनश्याम हैड कानि. 527 मय जाप्ता के रवाना होकर डूगंरी हिगोनिया में गुर्जरों वाली ढाणी के पास गोचर भूमि की तरफ पंहुचे तो एक व्यक्ति टोपीदार बन्दूक लेकर खडा नजर आया जिसको डिटेन कर नाम पता पूछा तो अपना नाम प्रहलाद पुत्र बद्री जाति बावरिया निवासी बावरियो की ढाणी, लक्ष्मीपुरा हाल हनुमान वाटिका कॉलोनी तन हिगोंनिया पुलिस थाना जोबनेर जिला जयपुर का होना बताया जिसके पास टोपीदार बन्दूक का लाईसेंस पूछा तो कोई लाईसेंस नही होना बताया। आरोपी प्रहलाद द्वारा बिना लाईन्सेस / परमिट के टोपीदार देशी बन्दुक अपने कब्जे मे रखना पाया जाने पर जुर्म धारा 03/25 आर्म्स एक्ट का अपराध पाया जाने पर आरोपी के कब्जे से अवैध टोपीदार बंदूक जप्त कर गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है जिसमें अनुसंधान जारी है।





