जयपुर,(सुरेन्द्र कुमार सोनी) । श्री करन शर्मा पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर ने बताया कि दिनांक 08.09.2025 को परिवादी श्री छीतर मल बागडी पुत्र श्री भैरू लाल बागडी निवासी मेर्सस टेलीवेन्चर्स प्रास. लि. ऑफिस 147 राढौड नगर धूनियन बैंक के सामन आम्रपाली सर्किल वैशाली नगर जयपुर ने थाना पर मुकदमा दर्ज करवाया कि डिलेवरी बाय रोहित महावर द्वारा कवंर नगर जयपुर में डिलेवरी करने के दौरान आई फोन-13 के स्थान पर डमी मोबाईल फोन रख कर परिवादी के साथ धोखाधड़ी की। आदि पर मुकदमा नम्बर 133/2025 धारा 318(4), 316 (4) बीएनएस में दर्ज कर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये श्री दुर्गसिंह राजपुरोहित अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त उत्तर प्रथम के निर्देशन व श्री पियूष कविया आरपीएस सहायक पुलिस आयुक्त, माणक चौक जयपुर उत्तर के सुपरविजन में थानाधिकारी सुभाष चौक जयपुर उत्तर श्री कृष्ण कुमार पु.नि. के नेतृत्व में श्री गोविन्द सिंह हैड कानि. 643, श्री श्रवण कुमार कानि 10596 व श्री रामफन कानि 2799 की टीम गठित की जाकर मुल्जिम रोहित महावर पुत्र श्री राजकुमार जाति महावर उम्र 23 साल निवासी म.न. ए-81 गणेश विहार शेखावतान थान जयसिहंपुरा खोर जयपुर को बाद अनुसंधान गिरफतार किया गया है। प्रकरण में मुल्जिम की निशा देही से घटना में प्रयोग में आई फोन-13 व डमी फोन को बरामद किया गया। प्रकरण हाजा में अनुसंधान जारी है। मुलजिम का आपराधिक रिर्काड निम्न प्रकार है।
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