वाहन को मोडीफाईड कराने वालों को जयपुर पुलिस का कडा संदेश (रोड-रोलर चलाकर मोडीफाईड साईलेंसर व बम्पर को बनाया प्रतीकात्मक अनुपयोगी)
July 5th, 2026 | Post by :- | 14 Views

जयपुर,(सुरेन्द्र कुमार सोनी) पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर द्वारा गत माह चलाये गये अभियान के अंतर्गत पुलिस आयुक्त, जयपुर श्री सचिन मित्तल द्वारा मोटर यान अधिनियम 1988 यथा संशोधित मोटर यान (संशोधन) अधिनियम 2019 में वर्णित प्रावधानों के तहत वाहन का मोडीफिकेशन / बम्पर लगाकर व मोडीफाईड साईलेंसर, प्रेशर हॉर्न लगाकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। इस कड़ी में पुलिस उपायुक्त यातायात श्री योगेश गोयल द्वारा यातायात पुलिस को मोटर यान अधिनियम 1988 यथा संशोधित मोटर यान (संशोधन) अधिनियम 2019 में वर्णित प्रावधानों के तहत मॉडिफाई /अवैद्य साईलेंसर, प्रेशर हॉर्न लगाकर ध्वनि प्रदूषण करने वाले एवं वाहन की संरचना (बॉडी / चेसिस) में अवैध परिवर्तन व बम्पर लगाकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
यातायात पुलिस द्वारा उक्त अभियान के दौरान मॉडिफाईड साईलेंसर -502, प्रेशर हॉर्न-402 वाहन वाहन की संरचना (बॉडी / चेसिस) में अवैध परिवर्तन करने वाले 2000 से अधिक वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है एवं यातायात पुलिस द्वारा वाहन में लगे अवैद्य / मॉडीफाई साईलेंसर, प्रेशर हॉर्न एवं बम्पर को खुलवाया गया। आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी।
यातायात पुलिस द्वारा वाहनों से हटवाये गये 175 से अधिक जब्तशुदा मॉडीफाई / अवैद्य साईलेंसर, 30 प्रेशर हॉर्न एवं 350 से अधिक बम्पर पर यातायात पुलिस द्वारा रोड-रोलर चलाकर इन्हें प्रतीकात्मक अनुपयोगी बनाकर सभी को यातायात नियमों की पालना के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। श्री गोयल ने यह भी बताया कि सडक दुर्घटना की दृष्टि से एसयूवी वाहनों पर मोडीफाईड बंपर होने से एयरबैग खुलने में समस्या आने की संभावना रहती है जिससे दुर्घटना के दौरान जोखिम बढ जाता है। अतः वाहनों पर मॉडिफाईड बंपर नहीं लगाने की अपील की है।

कृपया अपनी खबरें, सूचनाएं या फिर शिकायतें सीधे news4himachal@gmail.com पर भेजें। इस वेबसाइट पर प्रकाशित लेख लेखकों, ब्लॉगरों और संवाद सूत्रों के निजी विचार हैं। मीडिया के हर पहलू को जनता के दरबार में ला खड़ा करने के लिए यह एक सार्वजनिक मंच है।