छत्तीसगढ़

पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित आवेदन के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और 8वीं उत्तीर्ण अनिवार्

✍️ लोकहित एक्सप्रेस न्यूज़ संवाददाता विक्रम कुमार नागेश की रिपोर्ट गरियाबंद छत्तीसगढ़ 

गरियाबंद _ प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अन्तर्गत जिले में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना एवं विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए उद्यमियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र विभाग के महाप्रबंधक श्री दीनबंधु ध्रुव ने बताया कि आवेदन के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है साथ ही आवेदक का आधार कार्ड पेन कार्ड निवास प्रमाण पत्र 06 माह तक बैंक पासबुक मशीनरी का कोटेशन प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं उद्यम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है इस योजना में कुल परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत किया जाएगा जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति उद्यमी निर्धारित है लाभार्थी द्वारा 10 प्रतिशत अंशदान अनिवार्य रूप से वहन किया जाएगा तथा शेष राशि बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी योजना के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों को लाभ मिलेगा जिसमें पोहा उद्योग अचार एवं मसाला निर्माण बेकरी उत्पाद सेवईयां निर्माण नमकीन निर्माण पशु आहार उत्पादन टमाटर सॉस निर्माण मक्का प्रोसेसिंग बाजरा कोदो कुटकी रागी आधारित उत्पाद फल फूल सब्जी प्रसंस्करण उद्योग हर्बल उत्पाद तथा लघु वनोपज आधारित इकाइयाँ शामिल हैं योजनान्तर्गत इच्छुक आवेदक योजना की अधिकृत पोर्टल एचटीटीपीएस पीएमएफएमई डॉट एमओएफपीआई डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदक जिले के व्यापार एवं उद्योग केंद्र गरियाबंद संयुक्त जिला कार्यालय कक्ष क्रमांक 92 में कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं इसके अतिरिक्त दूरभाष क्रमांक 07706-241268 में भी संपर्क कर सकते है।

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