राजस्थान

मुल्जिम हीमोहन पूर्व में हत्या के मामले में जा चुका है जैल

जयपुर,(सुरेन्द्र कुमार सोनी) । पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण राजर्षि राज IPS ने बताया कि दिनांक 01.01.2026 को परिवादी श्री नीरज खण्डेलवाल पुत्र श्री देवेन्द्र खण्डेलवाल उम्र 34 साल जाति महाजन निवासी म.न. 80/146 पटेल मार्ग मानसरोवर थाना शिप्रापथ जयपुर ने एक रिपोर्ट पेश कि की दिनांक 31.12.2025 को आज करीब 5.00 बजे मैं अपने गोदाम पर आया तो वहा पर एक ट्रक सख्या UP85CT 2204 खडा हुआ था उसमें फर्नीचर भरा जा रहा था मेरे गोदाम के ताले टुटे हुए थे और उसमे जबरन चोरी से सामान भर रहे थे और मेरे पुछे जाने पर उन लोगो ने बताया कि ये सामान देवेन्द्र खण्डेलवाल पुत्र स्व.श्री त्रिलोकचन्द और हरिमोहन के कहने पर भर रहे है इतने में मेरे पिताजी बाहर आए और मेरे साथ मारपीट करने लगे मेरे पैरो पर लोरे के डंडे से वार किया और मेरे सिर और मुह पर लात घूंसे मारे। हरिमोहन पुत्र बीरी सिंह मेरे पापा का 10 साल पुराना जानकार है और ये साथ में मिलके नशीली दवाओ का कई साल से धंधा कर रहे है। इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें। आदि पर थाना हाजा पर प्रकरण संख्या 03/2026 धारा 115(2),126(2),331(3),307,3 (5) बीएनएस में दर्ज किया गया। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए आरोपियों की शिघ्र गिरफ्तारी हेतू श्री ललित किशोर शर्मा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण के मार्गदर्शन में श्री सुनिल प्रसाद शर्मा सहायक पुलिस आयुक्त सोडाला के निकट सुपरविजन में श्री दलबीरसिंह पु.नि थानाधिकारी पुलिस थाना श्यामनगर के निर्देशन में श्री अजयसिंह सउनि श्री नवीनसिंह कानि नं.3416, श्री सुभाषचंद कानि नं. 11323 को सम्मिलित कर टीम गठित की गयी। गठित टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए घटनास्थल के आस-पास के सीसीटीवी कैमरों का सूक्ष्मता से निरीक्षण करके घटना के कुछ ही घण्टों में सामान चोरी करने व मारपीट करने वाले वाले दोनों आरोपियों को दस्तयाब करके अन्तर्गत धारा 126,170 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया गया। उक्त दोनों आरोपियों से प्रकरण हाजा में हुई घटना के बारे में पूछताछ करने पर घटना कारित करना सामने आना पाये जाने पर गिरफ्तार जाकर बाद अनुसंधान न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया ।

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