राजस्थान

यातायात नियम की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध जयपुर महानगर प्रथम की मोबाइल कोर्ट द्वारा सख्ती

जयपुर,(सुरेन्द्र कुमार सोनी) । न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-13 व 14 जयपुर महानगर प्रथम के पीठासीन अधिकारी श्री रोहित शर्मा (आर.जे.एस.) व श्री हिमांशू चावला (आर.जे.एस.) द्वारा यातायात नियम की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर सख्त रुख अपनाते हुये अधिकतम अभियोजन व्यय अधिरोपित किये जा रहे है।
न्यायालय के अभियोजन अधिकारी श्री संदीप कुमार मूंड व श्री मोहन शर्मा द्वारा बताया गया कि न्यायालयों द्वारा यातायात नियम की पालना नहीं करने वाले वाहन चालकों पर दोषसिद्धि उपरान्त अधिकतम अभियोजन व्यय अधिरोपित कर सख्त रुख अपनाया जा रहा है, जिससे समाज में यातायात नियम की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों को एक संदेश दिया जा सके। न्यायालय द्वारा सख्ती दिखाते हुए कुछ गंभीर प्रकरण जैसे नशा शराब में वाहन चलाने वाले चालक शामिल है जिनमें न्यायालय जे. एम. 13 प्रथम द्वारा सरकार बनाम राजेश वाहन संख्या RJ14GQ4169 रूपये 18000/-, रामअवतार वाहन संख्या RJ14PF1084 रूपये 18000/- एवं न्यायालय जे.एम. 14 प्रथम द्वारा सरकार बनाम रतिराम गुर्जर वाहन सं. RJ26CA9648 रूपये 14000/-, सुधीर शर्मा वाहन सं.MH43X4832 रूपये 15000 अभियोजन व्यय लगाया गया। अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि दौराने चैकिंग मोबाइल कोर्ट द्वारा यातायात नियम का उल्लंघन करने पर बस RJ14PD7516 को मौके पर सवारी खाली करवाकर बस को जब्त किया गया व आमजन की सुविधा का ध्यान रखते हुए यात्रीयों के लिये अन्य साधन उपलब्ध करवाया।

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