राजस्थान

शातिर अपराधी सोहेल खान उर्फ गोलू को अवैध हथियार के मामले में किया गिरफ्तार

जयपुर,(सुरेन्द्र कुमार सोनी) । पुलिस आयुक्त जयपुर श्री बीजू जॉर्ज जोसेफ IPS, श्री कुंवर राष्ट्रदीप IPS अति० पुलिस आयुक्त (प्रथम) जयपुर के मार्गदर्शन में, श्रीमती तेजस्वनी गौतम IPS पुलिस उपायुक्त, जयपुर पूर्व के निर्देशन में जिले में अवैध आर्म्स एक्ट रखने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु चलाये गये ऑपरेशन आग के तहत श्रीमान अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व श्री आशाराम चौधरी आरपीएस के निर्देशन एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त, विनोद कुमार शर्मा आर.पी.एस के सुपरविजन में थानाधिकारी प्रताप नगर मनोज कुमार बेरवाल पु०नि० के नेतृत्व मे थाना हाजा की टीम गठित कि गई। पुलिस टीम थाना से रवाना होकर गोदावरी अपार्टमेन्ट के पास पंहुची तो बताये हुलिये का शख्स पैदल जाता हुआ दिखायी दिया जिसे पुलिस टीम द्वारा घेर कर डिटेन किया तो उक्त शख्स के पेन्ट में कमर पर एक अवैध देशी पिस्टल लगा रखी थी जिसे अपने कब्जे में लिया जिसे अनलॉड किया तो दो जिन्दा कारतूस भी मिले जिसे अवैध हथियार के बारे में पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब दिया और ना ही अवैध हथियार अपने पास रखने का लाईसेंस होना बताया जिससे उसका यह कार्य आर्म्स एक्ट का अपराध पाया गया जिसके खिलाफ जुर्म धारा 3/25(1) (2) आर्म्स एक्ट में कार्यवाही कर मौके पर ही एक देशी पिस्टल व दो जिन्दा कारतूस का जप्त कर आरोपी सोहेल खान उर्फ गोलू का गिरफ्तार कर प्रकरण संख्या 419/2025 धारा 3/25(1) (2) आर्म्स एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। अवैध हथियार देशी पिस्टल कंहा से खरीदा गया है पर अनुसंधान किया जा रहा है। आरोपी को बाद अनसंधान माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

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