अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु 2 लाख तक ऋण आवेदन आमन्त्रित।
October 12th, 2026 | Post by :- | 20 Views


अंबाला:अशोक शर्मा।

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत ऋण उपलब्ध करवाएं जाएगें। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की परिवार पहचान पत्र पीपीपी आईडी के अनुसार वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपए तक, आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष तथा हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आवेदक किसी बैंक, सरकारी वित्तीय संस्था अथवा निगम का पूर्व से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बैंक टाईअप स्कीम के तहत अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपए एनएसएफडीसी योजना के तहत सूक्ष्म वित्त योजना में अधिकतम 1 लाख रुपए तथा सावधि ऋण योजना में अधिकतम 2 लाख रुपए तक का ऋण विभिन्न आय उपार्जन गतिविधियों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी प्रकार एनएसकेडीसी योजना के तहत विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं के लिए 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक के ऋण लेने हेतु आवेदन किए जा सकते हैं।
इच्छुक पात्र व्यक्ति निगम की आधिकारिक वेबसाइट  द्धह्यष्द्घस्रष्.शह्म्द्द.द्बठ्ठ के माध्यम से अथवा नजदीकी निगम कार्यालय, सरल केंद्र या सीएसी सेंटर से ऋण आवेदन कर सकते हैं। ऋण आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2026 निर्धारित की गई है। पात्र व्यक्ति निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व आवेदन करना सुनिश्चित करें। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए निगम के दूरभाष नंबर 9729788522 पर संपर्क किया जा सकता है।

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