अंबाला:अशोक शर्मा।
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत ऋण उपलब्ध करवाएं जाएगें। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की परिवार पहचान पत्र पीपीपी आईडी के अनुसार वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपए तक, आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष तथा हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आवेदक किसी बैंक, सरकारी वित्तीय संस्था अथवा निगम का पूर्व से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बैंक टाईअप स्कीम के तहत अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपए एनएसएफडीसी योजना के तहत सूक्ष्म वित्त योजना में अधिकतम 1 लाख रुपए तथा सावधि ऋण योजना में अधिकतम 2 लाख रुपए तक का ऋण विभिन्न आय उपार्जन गतिविधियों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी प्रकार एनएसकेडीसी योजना के तहत विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं के लिए 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक के ऋण लेने हेतु आवेदन किए जा सकते हैं।
इच्छुक पात्र व्यक्ति निगम की आधिकारिक वेबसाइट द्धह्यष्द्घस्रष्.शह्म्द्द.द्ब
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