एडवोकेट एनरोलमेंट में देरी पर हाई कोर्ट की सख्ती
September 5th, 2026 | Post by :- | 15 Views

जयपुर, 5 सितंबर 2026। एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट के लिए आवेदन करने वाले कानून स्नातकों को लंबे समय तक प्रतीक्षा कराने के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। 4 सितंबर 2026 को राजस्थान हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को निर्देश दिया कि वर्तमान में लंबित सभी एडवोकेट एनरोलमेंट आवेदनों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 9 सितंबर 2026 तक निस्तारण किया जाए तथा संबंधित अभ्यर्थियों को इसकी सूचना दी जाए।

यह मामला Surendra Khinchi बनाम Bar Council of Rajasthan & Others से संबंधित है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, याचिकाकर्ता की एडवोकेट एनरोलमेंट की प्रक्रिया लंबित थी और बार काउंसिल की चुनाव संबंधी परिस्थितियों के कारण एनरोलमेंट प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। हाई कोर्ट ने माना कि एनरोलमेंट में देरी से कानून स्नातकों को अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत करने में कठिनाई हो रही है और उनकी आजीविका के अधिकार पर भी प्रभाव पड़ रहा है।

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