राजस्थान

पुलिस थाना करणी विहार ने किया चोरी व नकबजनी मामले का पर्दाफाश

जयपुर,(सुरेन्द्र कुमार सोनी) । पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम श्री अमित कुमार ने बताया कि दिनांक 08/04/2025 को परिवादी श्री त्रिलोक चन्द बैरवा पुत्र श्री रतनलाल निवासी म.नं. 55 श्री गणेश विहार गिरधारीपुरा धावास जयपुर ने पुलिस थाना करणी विहार पर उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट दी कि “दिनांक 05/04/2025 को मैं अपने घर के ताला लगाकर परिवार सहित अपने गांव मण्डावरी जडूला कार्यक्रम में गया था तत्पश्चात दिनांक 07/04/2025 को जब मैं जयपुर अपने घर वापसी आया तो मैने देखा कि मकान का ताला टूटा हुवा था व घर के अंदर का सामान बिखरा हुआ मिला। कोई अज्ञात चोर घर के ताले तोडकर अंदर घुसे है जो घर में रखे सोने चांदी के जेवरात, नगदी व अन्य सामान चोरी करके ले गये”। इस रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 226/25 धारा 305 (ए) बीएनएस 2023 में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। तत्पश्चात चोरी नकबजनी के प्रकरण में माल मुल्जिमान की तलाश हेतु अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्री आलोक सिंघल के निर्देशन व सहायक पुलिस आयुक्त वैशाली नगर श्री आलोक कुमार गौतम के सुपरविजन में व थानाधिकारी पुलिस थाना करणी विहार श्री महावीर सिंह पु.नि. के नेतृत्व में श्री सुखवीर सिंह उ.नि., श्री अमर सिंह हैड कानि. 567, श्री रमेश कानि. 7364 व श्री टेकचंद कानि. 11415 पुलिस थाना करणी विहार की विशेष टीम का गठन किया गया।
गठित टीम द्वारा घटना स्थल व महत्वपूर्ण रास्तों पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों के फुटैज चैक किये जाकर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई एवं आसूचना संकलित कर तकनीकी सहायता से अभियुक्त 1. समीर हरिजन पुत्र श्री राम बाबू हरिजन जाति हरिजन उम्र 19 साल निवासी गांव पचेवर हरिजन मौहल्ला पुलिस थाना पचेवर जिला टॉक हाल किरायेदार म.न. सी 86 गिरधारीपुरा पुलिस थाना करणी विहार जयपुर पश्चिम 2. विशाल शर्मा पुत्र श्री प्रेम शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 22 साल निवासी म.नं. सी-03 गिरधारीपुरा पुलिस थाना करणी विहार जयपुर पश्चिम को चिन्हित कर जुर्म स्वीकार करने पर प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ व अनुसंधान के दौरान अभियुक्तगणों ने स्मेक व अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करना बताया है जो जिन्होने अपनी शौक मौज व अय्याशियों के लिये रात्री के समय सूने मकानों की रैकी कर नकबजनी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय में पेश कर पी.सी रिमाण्ड प्राप्त किया जायेगा जिनसे प्रकरण में चोरीशुदा माल की बरामदगी व अन्य वारदातों के संबंध में गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है।

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