अनुमति बिना किसी भी वाहन या स्थान पर राजनीतिक दलों द्वारा लाउडस्पीकर के प्रयोग पर रहेगी रोक-जिलाधीश पंकज
September 25th, 2019
| Post by :- Saddam Hussain
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मेवात (सद्दाम हुसैन जिलाधीश पंकज ने विधानसभा चुनाव पूरे होने तक नूहं जिला में धारा-144 के तहत आदेश जारी किए हैं। अब अनुमति बिना किसी भी वाहन या स्थान पर राजनीतिक दलों द्वारा लाउडस्पीकर के प्रयोग पर रोक रहेगी। बिना परमिट के वाहन पर लाउडस्पीकरों का प्रयोग करने पर पाबंदी रहेगी। राजनीतिक दल व चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग उचित ध्वनि नियंत्रण के तहत कर सकेंगे।
रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर के प्रयोग पर पाबंदी रहेगी। जिलाधीश पंकज द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और उनके समर्थकों आदि द्वारा प्रचार के लिए लाऊड स्पीकार/ डीजे आदि का प्रयोग किया जाता है, जिस से रात्रि के समय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आम आदमी की शान्ति भंग न हो और लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न पडें उसके लिए उचितध्वनिनियंत्रण आवश्यक है।ट्रक, टैंपों, कार, टैक्सी, वैन, तिपहियावाहन, स्कूटर, साइकिल व रिक्शा आदि वाहनों का राजनीतिक दल किसी प्रचार-प्रसार के लिए प्रयोग करते हैं तो उस वाहन के नम्बरों की सूचना देनी होगी।
सम्बंधित रिटर्निग अधिकारी से अनुमति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे आदर्श आचार संहिता का पूर्ण तया पालन करें।
नियमों को तोडऩेवालों के खिलाफ होगी कार्रवाई:- जिलाधीश पंकज नेबताया कि अगर कोईभीव्यक्ति बिना अनुमति के प्रचार-प्रसार करता पाया जाता है तो उस पर आईपीसी की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। मतदान प्रक्रिया शुरु होने के 48 घंटे पहले सभी राजनीतिक दलों को प्रचार-प्रसार बंद करनाहोगा। किसीभी राजनैतिक दल, उनके प्रशंसक या किसी अन्य व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना किए जाने पर आपराधिक प्रक्रियासंहिता-1973 की धारा-144 के तहतदोषी मानते हुए संबंधित वाहन को उपकरणों सहित जब्त कर लियाजाएगा।दोषी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लाईजाएगी।
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