चुनाव के दौरान रैली व पब्लिक मिटिंग करने से पूर्व क्षेत्र के संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेनी आवश्यक: आर के सिंह
September 25th, 2019 | Post by :- | 260 Views

 

होड़ल, ( मधुसूदन) हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2019 के दृष्टिïगत अतिरिक्त उपायुक्त आर. के. सिंह ने अपने कार्यालय में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। विधानसभा आम चुनाव 2019 को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता व चुनावी खर्चे आदि से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के बारे में अवगत करवाया। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि चुनाव के दौरान रैली करना व पब्लिक मिटिंग करने से पूर्व अपने-अपने क्षेत्र के संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेनी आवश्यक है। कार्यालय खोलने से पहले तथा प्रचार गाडिय़ों की अनुमति पहले प्राप्त कर ले। उन्होंने सभी को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अनुपालना सुनिश्चित करने के बारे में भी बताया। निर्धारित स्थानों पर ही चुनाव प्रचार व प्रसार सामग्री लगाई जाए। उन्होंने कहा कि सि-विजील मोबाइल एप के माध्यम से उम्मीदवार अथवा नागरिक आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। एप पर फोटो खींचकर अथवा वीडियो बनाकर भी अपलोड कर सकते हैं।  बैठक में खर्च कमेटी के नोडल अधिकारी उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त धर्मवीर दहिया ने बताया कि विधानसभा चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम 28 लाख रुपये की राशि अपने चुनाव प्रचार पर खर्च कर सकता है। इसके लिए उम्मीदवार को बैंक में अपना एक बैंक खाता खुलवाना होगा। प्रत्याशी को अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज करना होगा। उम्मीदवार द्वारा 10 हजार रुपये तक का खर्चा नकद किया जा सकता है। इससे अधिक का खर्च चैक के माध्यम से करना होगा। इस अवसर पर नायब तहसीलदार चुनाव दुर्गाप्रसाद भी मौजूद थे।

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