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जारी आदेशों के तहत परीक्षा को नकल रहित व पारदर्शी तरीके से करवाना हैं।

अंबाला:अशोक शर्मा।
उपायुक्त एवं जिलाधीश अजय सिंह तोमर ने 3 मई को नेशनल एलिजिबिल्टि कम एंट्रस टैस्ट (नीट-यूजी) की लिखित परीक्षा नकलरहित व पारदर्शी तरीके से आयोजित करवाने के दृष्टिगत धारा 163 के तहत एक आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशों के तहत परीक्षा को नकल रहित व पारदर्शी तरीके से करवाना हैं।
जिलाधीश अजय सिंह तोमर ने जारी आदेशों के तहत बताया कि 3 मई को इस परीक्षा के लिए अम्बाला शहर व अम्बाला छावनी में कुल सात सैंटर बनाए गए हैं जिसमें लगभग 3114 परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचेगे। जारी आदेश के तहत परीक्षा वाले दिन यानी 3 मई को परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर के दायरे में आने वाली फोटो स्टेट मशीने, बुक स्टॉल, व अन्य दुकाने सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेगी। साथ ही परीक्षा केन्द्रों पर मोबाईल ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश पुलिस, परीक्षा करवाने में लगे स्टॉफ पर लागू नहीं होगें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया यदि कहीं पर भी नियमों की अवेहलना पाई गई तो धारा 223 बीएनएस के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
बॉक्स: जिलाधीश ने बताया कि परीक्षा के सफलतापूर्वक आयोजन को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त विराट को नोडल अधिकारी लगाया गया हैं, वहीं केवीके के प्रधानाचार्या अजीत यादव को कोर्डिनेटर लगाया गया है।
इस परीक्षा के तहत पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय नम्बर-2 अम्बाला छावनी, पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय नम्बर-1 अम्बाला छावनी, पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय नम्बर-3 अम्बाला छावनी, गांधी मैमोरियल नेशनल कॉलेज अम्बाला छावनी, राजकीय सनाकोत्तर कॉलेज अम्बाला छावनी, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पुलिस लाईन अम्बाला शहर व कल्पना चावला महिला राजकीय बहुतकनीकी संस्थान अम्बाला शहर में परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केन्द्रों पर मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ पुलिस के भी व्यापक प्रबंध रहेगें।

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