नियमों का उल्लंघन कर निर्माण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2.25 करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया
January 28th, 2021
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हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथोरिटी (हरेरा) गुरुग्राम ने नियमों का उल्लंघन कर निर्माण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2.25 करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया है।
हरेरा की इस सख्त कार्रवाई से जहां गलत कार्य करने वाले बिल्डरों को सही संदेश मिलेगा वहीं रियल एस्टेट क्षेत्र में आवंटियों का विश्वास कायम होगा। हरेरा के अध्यक्ष डॉ. के.के खंडेलवाल की अध्यक्षता वाली पीठ ने अवैध कार्य करने वाले तीन बिल्डरों पर 2.25 करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया है। इनमें मेसर्स एसपीएस होम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को एक करोड़ रूपए, मैसर्स विस्तार ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड को 75 लाख तथा मैसर्स रॉयल इंफ्रा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड पर 50 लाख रूपए का जुर्माना किया है। इसके अलावा, परियोजनाओं में अनधिकृत निर्माण को ढहाने के लिए गुरुग्राम के नगर निगम आयुक्त को सूचना दी गई है।
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