जौनपुर ।डी एम दिनेश कुमार सिंह ने जारी किया दुकानें खुलने और बंद करने का नया आदेश।
July 15th, 2020 | Post by :- | 414 Views

जौनपुर(फिरोज खान पठान) ।डी एम जौनपुर दिनेश कुमार सिंह द्वारा  जारी  आदेश –

*1:-* खाद्यान्न / किराना /बेकरी /मिठाई की दुकान /ऑटो मोबाइल्स /सेल्स (कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल) व रिपेयरिंग वर्कर्स एवं गाड़ियों की सर्विसिंग स्टेशन /ड्राई क्लीनर्स /धोबी की दुकान /बिल्डिंग मैटेरियल्स की दुकान /प्रिंटिंग प्रेस /फोटोस्टेट साइबर कैफे /स्टूडियो /प्लाईवुड /फर्नीचर की दुकान /खाद बीज /पशु चारे की दुकान —- *सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक*

कृपया अपनी खबरें, सूचनाएं या फिर शिकायतें सीधे editorlokhit@gmail.com पर भेजें। इस वेबसाइट पर प्रकाशित लेख लेखकों, ब्लॉगरों और संवाद सूत्रों के निजी विचार हैं। मीडिया के हर पहलू को जनता के दरबार में ला खड़ा करने के लिए यह एक सार्वजनिक मंच है।

*2:-* ग्रामीण क्षेत्र में बालू, गिट्टी और मौरंग, टैक्टर मरम्मत, र्थेसिंग मरम्मत, बुखारी की दुकान—- *सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक*

*3:-* सब्जी /फल /अंडा की दुकान—- *सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक*

*4:-* ग्रामीण क्षेत्र के सहज जन सेवा केंद्र—– *सुबह 10:00 बजे से अपरान्ह 5:00 बजे तक*

*5:-* ब्यूटी पार्लर, सैलून, चाय व पान की दुकान —– *सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक*

*6:-* ट्यूबवेल मरम्मत के सामान हैंडपंप मरम्मत की सामान बेचने वाली ग्रामीण क्षेत्र की दुकान —– *सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक*

*7:-* पेट्रोल पंप, दवा की दुकान, अस्पतालों को जीने शासन द्वारा गठित कमेटी द्वारा उपयुक्त पाया गया है और उन्हें अनुमति दी गई है वह भी इमरजेंसी सेवाओं के लिए खोलें — *24 घंटे*

*मंगलवार/बृहस्पतिवार/शुक्रवार*

*1:-* कार्पेट /फोन /गद्दे की दुकान /कपड़ा /रेडीमेड गारमेंट /टेलर की दुकान /ज्वेलर्स की दुकान /कॉस्मेटिक की दुकान /फुटवियर की दुकान/ कॉपी किताब की दुकान/हैंडवॉश की दुकान —– *सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक*

*सोमवार/बुधवार/शुक्रवार*

*1:-* इलेक्ट्रिक /इलेक्ट्रॉनिक (टीवी फ्रिज कंप्यूटर मोबाइल) व इलेक्ट्रॉनिक्स /इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग वर्क्स /घड़ी /चश्मा /गिफ्ट की दुकान /सेनेटरी /पेंट की दुकान/ हार्डवेयर की दुकान बर्तन की दुकान —– *सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक*

*अन्य*

*1:-* रेस्टोरेंट (पक्के भवन में संचालित) प्रातः 10:00 बजे से रात 9:00 बजे तक खुलेंगे लेकिन 5:00 के बाद रेस्टोरेंट में बैठकर खेल लाने की अनुमति नहीं होगी बल्कि 5:00 बजे के बाद होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 9:00 बजे तक सभी रेस्टोरेंट को रहेगी।

*2:-* जिम व सिनेमा हॉल पूर्व की भांति बंद रहेगा।

*3:-* शराब की दुकान शासनादेश अनुसार पूर्व की भांति ही खुलेंगे उसके नियम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

*4:-* अब शनिवार व रविवार को जिले के समस्त थाना क्षेत्र में साप्ताहिक बंदी रहेगी।

*आवाश्यकता बातें*

*1:-* सभी दुकानों पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने हेतु होर्डिंग फ्लेक्स लगाया जाएगा तथा यथा संभव सभी क्रेताओं को उक्त ऐप डाउनलोड करने हेतु प्रेरित किया जाएगा।

*2:-* दोस्तों सायं 5:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक आवश्यक गतिविधियों एवं आवश्यक दुकानों को छोड़कर समस्त आवागमन निषिद्ध रहेंगे।

*3:-* सभी दुकानों पर विक्रेता अनिवार्य रूप से फेस मास्क व ग्लव्स का प्रयोग करेंगे और प्रतिदिन सैनिटाइजेशन करेंगे

*नोट:-*

*1:-* सभी व्यापारियों को जिलाधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना अनिवार्य है।

*2:-* अगर कोई भी व्यापारी नियम का पालन नहीं करता है तो उसके ऊपर प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की की गई कार्रवाई का वह स्वयं जिम्मेदार होगा इसमें व्यापार मंडल का कोई भी पदाधिकारी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा।

 

आप अपने क्षेत्र के समाचार पढ़ने के लिए वैबसाईट को लॉगिन करें :-
https://www.lokhitexpress.com

“लोकहित एक्सप्रेस” फेसबुक लिंक क्लिक आगे शेयर जरूर करें ताकि सभी समाचार आपके फेसबुक पर आए।
https://www.facebook.com/Lokhitexpress/

“लोकहित एक्सप्रेस” YouTube चैनल सब्सक्राईब करें :-
https://www.youtube.com/lokhitexpress

“लोकहित एक्सप्रेस” समाचार पत्र को अपने सुझाव देने के लिए क्लिक करें :-
https://g.page/r/CTBc6pA5p0bxEAg/review