मुजफरनगर ( लोकहित एक्सप्रेस ) । जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी श्री उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में अर्हता तिथि 1.1.26 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं मेरठ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन 2026 के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ जिला पंचायत सभागार में आयोजित हुई बैठक।
जिला निर्वाच अधिकारी/जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) कराये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम क्रम निर्धारित किया गया है:-
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से संबंधित तैयार, प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्रों का मुद्रण 28 अक्टूबर, 2025 से 03 नवम्बर 2025, बी०एल०ओ० द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र उपलब्ध कराना 04 नवम्बर, 2025 से 04 दिसम्बर, 2025 तक ।
निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन 09 दिसम्बर, 2025
दावे एवं आपत्तियां दाखिल किये जाने की अवधि 09 दिसम्बर, 2025 से 08 जनवरी, 2026
नोटिस जारी किये जाने, सुनवाई एवं सत्यापन व दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण एवं गणना प्रपत्रों पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्णय किये जाने की अवधि 09 दिसम्बर, 2025 से 31 जनवरी, 2026
निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 07 फरवरी, 2026
मतदाता सूची के प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत बी०एल०ओ० द्वारा घर-घर जाकर एनुमरेशन फार्म का वितरण किया जायेगा। तपश्चात मतदाता द्वारा फार्म भरकर बी०एल०ओ० को उपलब्ध कराया जायेगा। इस कार्य अन्तर्गत यदि किसी मतदाता का जन्म भारत में 01..07.1987 के पूर्व हुआ है, तो ऐसे मतदाता जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है, ऐसे मतदाता का केवल एनुमरेशन फॉर्म भरवाना है और दस्तावेजों के रूप में केवल 2003 की मतदाता सूची का साक्ष्य अपलोड करना है।
यदि किसी मतदाता जन्म भारत में 01.07.1987 के पूर्व हुआ है और 2003 की मतदाता सूची में नाम दर्ज नही है तो जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा।
यदि किसी मतदाता का जन्म भारत में 01.07.1987 और 02.12.2004 के मध्य हुआ है तो अपने जन्म तिथि और जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गयी सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा एवं पिता या माता की जन्म तिथि और जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा।
यदि किसी मतदाता का जन्म भारत में 02.12.2004 के बाद हुआ है तो अपने जन्म तिथि या जन्मस्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गयी सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। पिता एवं माता के जन्म तिथ और जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गयी सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा।
मान्य दस्तावेज :– केंद्रीय/राज्य/सार्वजनिक उपक्रम के नियमित कर्मचारी / पेंशनभोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र / पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), सरकार / स्थानीय प्राधिकरण/बैंक / डाकघर / एलआईसी / सार्वजनिक उपक्रम द्वारा भारत में 01.07.1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र / प्रमाण पत्र/दस्तावेज।,
सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र।,पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन / शैक्षणिक प्रमाण पत्र।, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र।, वन अधिकार प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अथवा कोई जाति प्रमाण पत्र ।, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां यह उपलब्ध हो)।, राज्य / स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्गत परिवार रजिस्टर की नकल / प्रति।, सरकार द्वारा आवंटित भूमि / मकान का प्रमाण पत्र।, आधार कार्ड, बिहार प्रान्त में सम्पन्न हुये प्रगाढ़ पुनरीक्षण की मतदाता सूची में मतदाता का नाम दर्ज है तो उसकी प्रति संलग्न करना है। समस्त ऐसे अर्ह भारतीय नागरिक जो 01 जनवरी, 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है अथवा जिनका नाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है। वे अपना नाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में दर्ज करा सकते हैं तथा विधान सभा निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम, पता आयु आदि विद्यमान प्रविष्टियों में त्रुटियों को दूर करा सकते हैं।
उन्होंने सभी राजनीतिक दालों के प्रतिनिधियों से कहा निर्वाचन नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम में आप प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें,जिससे मतदाता सूची स्वच्छ एवं निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से तैयार हो सके।
इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी से श्री इंतजार अली, आम आदमी पार्टी से श्री कैसर अली,अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री संजय कुमारसिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री गजेंद्र कुमार, सहित समस्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ईआर ओ, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एईआरओ, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।





