निशुल्क राशन उपलब्ध करवाने के लिए जारी किए जा रहे हैं डिस्ट्रेस राशन टोकन।
May 18th, 2020 | Post by :- | 305 Views

अम्बाला:(अशोक शर्मा)
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्त मामले हरियाणा, चंडीगढ़ द्वारा कोविड-19 व लॉक डाउन की वजह से गरीब व प्रवासी मजदूरों को मास मई व जून, 2020 में निशुल्क राशन उपलब्ध करवाने हेतू डिस्ट्रेस राशन टोकन जारी किए जा रहे हैं। जिसमें प्रत्येक डिस्टे्रस राशन टोकन पर पांच किलोग्राम प्रति व्यक्ति गेहूं (जितने भी यूनिट डीआरटी में दर्ज हैं) व एक किलोग्राम चना दाल प्रति डीआरटी निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। जिला अम्बाला में जरूरतमंद परिवारों को 7164 डिस्ट्रेस राशन टोकन 12397 यूनिट जारी किए गए हैं। उक्त डीआरटी लोकल यूनिट कमेटी द्वारा किए गए सर्वे मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से प्राप्त डाटा तथा कुछ समय पहले किए गए बीपीएल सर्वे से प्राप्त डाटा के आधार पर बनाए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना में यूनिट लेवल कमेटियों द्वारा उक्त डीआरटी को लाभार्थियों में वितरण करने से पूर्व डीआरटी की पात्रता हेतू पुन: सर्वे किया गया है।
सभी डिपो धारकों द्वारा डिस्ट्रेस राशन टोकन लाभार्थियों को केवल पोस मशीन के माध्यम से ही राशन वितरण किया जाएगा। राशन प्राप्त करते समय डिस्ट्रेस राशन टोकन लाभार्थियों को डिपू धारकों को ऑरिजिनल डीआरटी एवं पहचान पत्र दिखाना होगा। सभी डिपू धारकों द्वारा डीआरटी धारकों को राशन वितरण हेतू एक मैन्यूअल रजिस्टर लगाना अनिवार्य होगा। जिसमें राशन वितरण बारे सभी इन्द्राज किए जाएंगे तथा डीआरटी लाभार्थी का पूर्ण आधार नम्बर दर्ज किया जाएगा। डिस्ट्रेस राशन टोकन होल्डर द्वारा मास मई व जून 2020 का राशन प्राप्त करने के बाद मूल डीआरटी डिपू धारक के पास जमा करवाना होगा।

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