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महिला एवं बाल विकास द्वारा कई योजनाएं क्रियान्वित की हुई है।

अम्बाला:अशोक शर्मा।। जिला बाल संरक्षण अधिकारी ममता रानी ने बताया कि महिला एवं बाल विकास द्वारा कई योजनाएं क्रियान्वित की हुई है, जिसका पात्र व्यक्ति नियमों को पूरा करके उसका लाभ उठा सकते हैं। इसी कड़ी में स्पॉन्सरशिप योजना के तहत शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने हेतु बच्चे इस योजना का लाभ ले सकेंगे । इस योजना के तहत निर्धारित मापदण्ड है जिसमें (18 वर्ष से कम आयु के) अनाथ बच्चे या एकल अभिभावक बच्चें (केवल बच्चें /बच्चों की पालन पोषणकर्ता मां जों – विधवा, तलाकशुदा , परिवार द्वारा परित्यक्त हों), गंभीर बीमारी से पीड़ित अभिभावक, आर्थिक रूप से कमजोर- जो बच्चें का पालन पोषण करने में सही तरीके से सक्षम न हों व शारीरिक -मानसिक रूप से दिव्यांग अभिभावक, एचआईवी/एड्स पॉजिटिव या अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चे या किसी भी प्रकार से दिव्यांग बच्चे, किशोर न्याय अधिनियम के अनुरूप बाल देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे व पीम केयर योजना के लाभार्थी बच्चें। योजना हेतु पारिवारिक आय का मापदंड इस प्रकार से है अधिकतम 72000 रुपए वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में, अधिकतम 96000 रुपये वार्षिक आय अन्य क्षेत्र में (आय प्रमाण पत्र जारी कर्ता अधिकारी द्वारा प्रमाणित होने के साथ साथ सही हों )।

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अम्बाला:अशोक शर्मा
उप कृषि निदेशक, अम्बाला कार्यालय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्तमान सीजन खरीफ 2025 हेतू जिला अम्बाला के सभी बैंकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक ऋणी किसानों को फसल बीमा योजना से जोड़ना है ताकि उनको बैमौसमी बारिश होने वाले फसल नुकसान की भरपाई की जा सके।
कार्यक्रम में उप कृषि निदेशक अम्बाला डा0 जसविन्द्र सैनी, जिला अग्रणी प्रबंधक कमलचन्द गोयल, सांख्यिकी सहायक अधिकारी मनजीत कौर व बीमा कम्पनी एचडीएफसी एग्रो के जिला प्रतिनिधि ईशान मौके पर मौजूद रहे।
उप कृषि निदेशक ने बैंकों व बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को अधिक से अधिक संख्या में ऋणी व गैर ऋणी किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर करने के निर्देश दिये गये ताकि जिला अम्बाला के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकें। श्रीमती मनजीत कौर सांख्यिकी सहायक अधिकारी, अम्बाला द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल पर किसानों का फसल बीमा काटते समय उनके किला न0, खसरा न0 व बैंक डिटेल को ध्यानपूर्वक भरना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में मुआवजा वितरण में किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।
किसानों को मिलने वाली मुआवजा धनराशि समय पर उनके खातों में पहुंच जायें। बीमा कम्पनी के जिला स्तरीय अधिकारी ईशान द्वारा सभी बैंकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज कुमार, सुश्री स्वीटी, अनामिका व सुश्री पिंकी सांख्यिकी सहायक, बीमा कम्पनी व कृषि विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे।

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