जयपुर,(सुरेन्द्र कुमार सोनी) । जयपुर पुलिस आयुक्त श्री बीजू जॉर्ज जोसेफ ने मोटर यान अधिनियम 1988 यथा संशोधित मोटर यान (संशोधन) अधिनियम 2019 व अन्य में वर्णित प्रावधानों के तहत यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही को कैशलैस किये जाने के निर्देश दिये गये। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यातायात श्री योगेश दाधीच के नेतृत्व में यातायात पुलिस उपायुक्त श्री शहीन सी ने बताया की यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर ई-चालान डिवाईस द्वारा की जा रही चालान प्रक्रिया में पारदर्शिता लाये जाने हेतु व पुलिस की छवि को अधिक बेहतर बनाये जाने के लिए ई-चालान एप में प्रायोगिक तौर पर कैश विकल्प को डिसेबल किया गया है उल्लंघनकर्ता द्वारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एवं यू.पी.आई के ही माध्यम से ही भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी। उन्होने यह भी बताया कि यदि किसी उल्लंघनकर्ता के पास प्रशमन हेतु पेमेंट का ऑनलाईन प्लेटफार्म नहीं है तब वह एम. परिवहन डी.जी लॉकर अथवा परिवहन विभाग के द्वारा जारी ऑनलाईन आरसी, लाईसेंस को डिजीटल रूप से जप्त कर पेंडिग चालान बनाया जायेगा। जिसका भुगतान यादगार भवन अजमेरी गेट चालान शाखा कमरा नंम्बर 30, 31 में नकद/कैश राशि, के साथ-साथ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एवं यू.पी.आई के माध्यम भुगतान किया जा सकता है।
इसके अलावा उल्लंघनकर्ता द्वारा पेंडिग चालान को ई-चालान की अधिकारिक वेबसाईट https://echallan.parivahan.gov.in/index/accusedchallan पर विजिट कर प्रशमन राशि जमा की जा सकती है।




