जयपुर,(सुरेन्द्र कुमार सोनी) । जयपुर पुलिस आयुक्त श्री बीजू जॉर्ज जोसेफ ने मोटर यान अधिनियम 1988 यथा संशोधित मोटर यान (संशोधन) अधिनियम 2019 में वर्णित प्रावधानों के तहत ध्वनी प्रदूषण के मानकों/नियमों के उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यातायात श्री योगेश दाधीच के नेतृत्व में यातायात पुलिस उपायुक्त श्री शहीन सी ने मोटर यान अधिनियम 1988 यथा संशोधित मोटर यान (संशोधन) अधिनियम 2019 में वर्णित प्रावधानों के तहत प्रेशर हॉर्न, बार-बार अनावश्यक हॉर्न बजाना, विभिन्न प्रकार के हॉर्न लगाना, मॉडिफाई/अवैद्य साईलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध दिनांक 26.05.2025 से 13.06.2025 तक विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। यातायात पुलिस द्वारा उक्त अभियान के दौरान ध्वनि प्रदूषण, मॉडिफाईड साईलेंसर एवं मॉडिफाईड हॉर्न पर कुल 364 वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की गई एवं माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में वाहन में लगे अवैद्य / मॉडीफाई साईलेंसर को खुलवाया गया। यातायात पुलिस द्वारा कुल 192 मॉडीफाई /अवैद्य साईलेंसर/ हॉर्न को हटवाया गया है एवं निरन्तर कार्यवाही जारी रहेगी। वाहनों से हटवाये गये 192 जब्तशुदा मॉडीफाई / अवैद्य साईलेंसर / हॉर्न पर यातायात पुलिस द्वारा प्रतीकात्मक रोड रोलर चलाकर इन्हे अनुपयोगी बनाकर सभी को यातायात नियमों की पालना के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया।





