राजस्थान

मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

जयपुर,(सुरेन्द्र कुमार सोनी) । श्रीमान पुलिस उपायुक्त जयपुर (दक्षिण) श्री दिगंत आनन्द आई.पी.एस. ने बताया कि दिनांक 13. 06.2025 को परिवादी श्री शादाब खान पुत्र श्री रजा मोहम्द उम्र 26 साल जाति मुसलमान निवासी प्लाट नं. 177 भोजपुरा कच्ची बस्ती 22 गोदाम पुलिस थाना अशोक नगर जयपुर (दक्षिण) पर लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई कि मेरे घर के अन्दर से मेरा मोबाइल फोन कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया। आदि रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 192/2025 धारा 305 (A) बी.एन.एस. के तहत दर्ज किया गया तथा परिवादी श्री अब्दुल लतीफ पुत्र श्री अब्दुल रशीद जाती मुसलमान उम्र 32 वर्ष निवासी म.न. एस.डी 30 शान्तिगर 4 नम्बर डिस्पेन्सरी के पिछे अजमेर रोड थाना सदर जिला जयपुर पश्चिम ने पुलिस थाना अशोक नगर जयपुर (दक्षिण) पर लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई कि मेरे ऑटो में से अज्ञात चोर मेरा मोबाइल फोन चुरा ले गये। आदि रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 193/2025 धारा 303 (2) बी. एन. एस. के तहत दर्ज किया गया। श्रीमान पुलिस उपायुक्त जयपुर (दक्षिण) द्वारा चोरी की घटनाओं/सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों को गंभीरता से लेते हुए उनकी रोकथाम हेतु श्री ललित किशोर शर्मा अति. पुलिस उपायुक्त जयपुर (दक्षिण) के निर्देशन व श्री बालाराम सहायक पुलिस आयुक्त अशोकनगर जयपुर (दक्षिण) के निकट सुपरविजन में श्री कृष्ण कुमार यादव पुनि. थानाधिकारी पुलिस थाना अशोकनगर जयपुर (दक्षिण) के नेतृत्व में श्री प्रेम सिंह हैड कानि. 608, श्री मुकेश कुमार हैड कानि. 1606, शिवप्रसाद कानि. 4838, श्री सुरेन्द्र कानि. 4880 को शामिल किया जाकर मुल्जिमान 01. विजय कनोजिया पुत्र श्री पिन्टु कनोजिया उम्र 19 साल जाति धोबी निवासी ए 29 पथिक भवन कॉलोनी करतारपुरा पुलिस थाना महेश नगर जयपुर 02 निक्की उर्फ निक्कू पुत्र श्री धर्मप्रकाश उर्फ धर्मेन्द्र ढोली उम्र 22 साल जाति राणा (ढोली) निवासी कच्ची बस्ती ममता स्कूल के पीछे राणा कॉलोनी हसनपुरा पुलिस थाना सदर हाल प्लाट नं 65 नागंल जैसा बोहरा झोटवाडा पुलिस थाना करधनी जयपुर 03. ताराचन्द पुत्र श्री छोटेलाल उम्र 26 साल जाति राणा (ढोली) निवासी ममता स्कूल के पीछे राणा कॉलोनी कच्ची बस्ती हसनपुरा पुलिस थाना सदर को गिरफ्तार किया जाकर उनके कब्जे से 02 मोबाइल फोन व एक मोटरसाईकिल को बरामद किया गया। मुल्जिम से गहनता से पूछताछ की जा रही है अन्य वारदातो के खुलासे की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

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