सी जे एम एवं सचिव जिला सेवा प्राधिकरण अम्बाला ने बताया कि ‘बाल दिवस’ के उपलक्ष मे जिला अम्बाला के विभिन्न स्थानो पर कानूनी साक्षरता शिविरो का आयोजन किया गया है।
November 14th, 2019
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Post by :- अशोक शर्मा
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अम्बाला (अशोक शर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष, जिला सेवा प्राधिकरण अम्बाला कमल कांत के आदेशानुसार दानिश गुप्ता, सी जे एम एवं सचिव जिला सेवा प्राधिकरण अम्बाला राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, प्रेम नगर, अम्बाला पहुचे। ‘बाल दिवस’ के उपलक्ष मे उन्होने विद्यालय मे कानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन किया। उन्होने विद्यार्थियों को ‘बाल दिवस’ की बधाई दी और उनके सफ ल जीवन के लिए शुभकामना की। मौका पर उनके साथ पैनल अधिवक्ता वीनू महला, पी एल वी पंकज कुमार और विद्यालय की मुख्याधापक के साथ अन्य अध्यापक भी उपस्थित थे। सी जे एम एवं सचिव जिला सेवा प्राधिकरण अम्बाला दानिश गुप्ता ने विद्यार्थियों को ‘जल बचाव’,‘नशा निषेध’व ‘यातायात नियमो’ से अवगत करवाया।
इसके अलावा उन्होने विद्यार्थियों को ’लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम’ से अवगत करवाया और बताया कि कोई भी व्यक्ति जिस की आयु 18 वर्ष से कम है, वह बच्चा है और इस अधिनियम मे सात प्रकार के यौन अपराध और तीन प्रकार के गैर यौन अपराधो को पहचाना गया है जिनमे यौन अपराध मे लैंगिक हमला, यौन उत्पीडऩ, अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चे का उपयोग करना और बच्चे को सम्मिलित किया हुआ अश्लील सामग्री का भण्डारण आदि शामिल है। इसके अलावा केस की रिर्पोट या रिकार्ड केस दर्ज करने मे विफलता, झूठी शिकायत या झूठी जानकारी देना व बच्चे की पहचान को प्रकट करना या प्रकाशित करना शामिल है। इस अधिनियम के तहत 7 साल से 10 साल तक की और आजीवन कारावास का भी प्रावाधान है और साथ ही मुजरिम को जुर्माना भी लगाने का प्रावाधान है।
सी जे एम एवं सचिव जिला सेवा प्राधिकरण अम्बाला ने बताया कि ‘बाल दिवस’ के उपलक्ष मे जिला अम्बाला के विभिन्न स्थानो पर कानूनी साक्षरता शिविरो का आयोजन किया गया है। जिनमे ओपन शैल्टर होम, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बकरा मार्किट, अम्बाला छावनी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, अधोया, अम्बाला, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नरायणगढ, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, शहजादपुर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नोहनी और सरकारी अस्पताल अम्बाला शहर भी शामिल है।
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