अयोध्या विवाद निर्णय के चलते जिला में धारा 144 लागू
November 9th, 2019 | Post by :- | 351 Views

पंचकूला, ( महिन्द्र पाल सिंहमार )  ।  पुलिस उपायुक्त श्री कमलदीप गोयल, ह0पु0से0 ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयोध्या राम मन्दिर विवाद में निर्णय दिए जाने के चलते जिला पंचकुला में अमन, चैन व शांति बनाए रखने के लिए जिला में तुरंत प्रभाव से धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं । असमाजिक तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी फैलाकर कानून एवं शान्ति व्यवस्था की स्थिती को भंग किया जा सकता है ।

    पुलिस उपायुक्त द्वारा जारी आदेशानुसार जिला में सार्वजनिक स्थलों पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंद रहेगा । कोई भी व्यक्ति तेजधार हथियार जैसे कुल्हाड़ी, चाकू, छुरा, तलवार, साईकिल चैन, बरछी, फरसा, जेली, गंडासी, लाठी, बंदूक या पिस्तौल के साथ नहीं घूम सकता और न ही हथियारों का खुले मे प्रदर्शन कर सकता है ।

कृपया अपनी खबरें, सूचनाएं या फिर शिकायतें सीधे editorlokhit@gmail.com पर भेजें। इस वेबसाइट पर प्रकाशित लेख लेखकों, ब्लॉगरों और संवाद सूत्रों के निजी विचार हैं। मीडिया के हर पहलू को जनता के दरबार में ला खड़ा करने के लिए यह एक सार्वजनिक मंच है।

सभी पैट्रोल पम्प के मालिकों को निर्देश दिये गये है कि वह खुले मे पैट्रोल व डीजल नही बेचेगे । उन्होंने कहा कि आदेशों की अवलेहना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी । उन्होंने आमजन का आह्वान करते हुए कहा कि सभी जिलावासी सामाजिक सौहार्द बनायें रखते हुए शांति व सामाजिक भाईचारा बनाये रखने में सहयोग करें ।

आप अपने क्षेत्र के समाचार पढ़ने के लिए वैबसाईट को लॉगिन करें :-
https://www.lokhitexpress.com

“लोकहित एक्सप्रेस” फेसबुक लिंक क्लिक आगे शेयर जरूर करें ताकि सभी समाचार आपके फेसबुक पर आए।
https://www.facebook.com/Lokhitexpress/

“लोकहित एक्सप्रेस” YouTube चैनल सब्सक्राईब करें :-
https://www.youtube.com/lokhitexpress

“लोकहित एक्सप्रेस” समाचार पत्र को अपने सुझाव देने के लिए क्लिक करें :-
https://g.page/r/CTBc6pA5p0bxEAg/review