पंचकूला, ( महिन्द्र पाल सिंहमार ) । पुलिस उपायुक्त श्री कमलदीप गोयल, ह0पु0से0 ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयोध्या राम मन्दिर विवाद में निर्णय दिए जाने के चलते जिला पंचकुला में अमन, चैन व शांति बनाए रखने के लिए जिला में तुरंत प्रभाव से धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं । असमाजिक तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी फैलाकर कानून एवं शान्ति व्यवस्था की स्थिती को भंग किया जा सकता है ।
पुलिस उपायुक्त द्वारा जारी आदेशानुसार जिला में सार्वजनिक स्थलों पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंद रहेगा । कोई भी व्यक्ति तेजधार हथियार जैसे कुल्हाड़ी, चाकू, छुरा, तलवार, साईकिल चैन, बरछी, फरसा, जेली, गंडासी, लाठी, बंदूक या पिस्तौल के साथ नहीं घूम सकता और न ही हथियारों का खुले मे प्रदर्शन कर सकता है ।
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सभी पैट्रोल पम्प के मालिकों को निर्देश दिये गये है कि वह खुले मे पैट्रोल व डीजल नही बेचेगे । उन्होंने कहा कि आदेशों की अवलेहना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी । उन्होंने आमजन का आह्वान करते हुए कहा कि सभी जिलावासी सामाजिक सौहार्द बनायें रखते हुए शांति व सामाजिक भाईचारा बनाये रखने में सहयोग करें ।
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