
जयपुर,(सुरेन्द्र कुमार सोनी) । तेजस्वनी गौतम पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व, ने जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर शहर में अवैध नशा तस्करों, बेचने वालो व नशा करने वालो के खिलाफ चलाये जा रहे विशेष अभियान आपरेशन ‘क्लीन स्वीप व अवैध शराब के खिलाफ कार्यवाही करने हेतू सभी थानाधिकारियों को अधिक से अधिक कार्यवाही करने हेतू दिशा निर्देश दिये गये जिस पर कार्यवाही करने हेतू अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जिला जयपुर पूर्व श्री आशाराम चौधरी (RPS) व श्री विनय कुमार डी एच सहायक पुलिस आयुक्त बस्सी जिला जयपुर पूर्व के सुपरविजन व सहायक पुलिस गांधी नगर श्री नारायण लाल वाजिया (RPS) के निर्देशन में श्री सरदार सिंह (पु.नि.) प्रभारी जिला विशेष टीम जिला जयपुर पूर्व व श्री पृहलाद नारायण (उ.नि) थाना आईसी पुलिस थाना गांधी नगर व थानाधिकारी पुलिस थाना कानोता श्री उदय सिंह (पु.नि.) जिला जयपुर पूर्व के नेतृत्व मे जिला विशेष टीम व पुलिस थाना गांधी नगर व कानोता की संयुक्त टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करों व अवैध रूप से गांजा व स्मैक सप्लाई करने व बेचने वालो के खिलाफ चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत स्मैक व गांजा बेचने वाले व सप्लाई करने वालो व अवैध देशी हथकड़ शराब के विरूद्ध आंसूचना संकलन कर सूचनाओं पर कार्यवाही करते हुऐ अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा व स्मैक सप्लाई व बेचने वालो के खिलाफ पुलिस थाना गांधी नगर ईलाके में कार्यवाही करते हुये मुल्जिम रेखा सांसी पत्नी श्री बाबू उर्फ बाबूलाल सांसी उम्र 44 साल जाति सांसी निवासी गांव खेरली लोधा हसनपुर थाना लक्ष्मणगढ जिला अलवर हाल-प्लॉट नं.30/834 पट्टीयो की टाल इन्द्रा नगर कच्ची बस्ती झालाना डूंगरी थाना गांधी नगर जयपुर पूर्व को गिरफ्तार कर कब्जे से 4.66 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक व बिकी राशि 4,200 रूपये जप्त किये गये। गिरफ्तार महिला रेखा सांसी के खिलाफ पुलिस थाना गांधी नगर में प्रकरण संख्या 17/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किया गया। गिरफ्तार महिला से अनुसंधान हेतू पुलिस थाना गांधी नगर में पूछताछ जारी है। व पुलिस थाना कानोता में अवैध देशी हथकड़ शराब के खिलाफ कार्यवाही करते हुये महिला मंजू सांसी पत्नी श्री रमेश चन्द सांसी उम्र 38 साल जाति-सांसी निवासी रघुनाथपुरा रोड़ खातियों की ढाणी कानोता थाना कानोता जयपुर पूर्व को गिरफ्तार कर कब्जे से अवैध देशी हथकड़ शराब 16 लीटर जप्त की गई। आरोपी के खिलाफ थाना कानोता में प्रकरण संख्या 55/25 धारा राज.आब.अधि. 1950 में दर्ज किया गया।
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