प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर जिला में लगाई होडल, (एम एस भारद्वाज), जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जिला में स्थित गदपुरी टोल प्लाजा के पास आगामी एक अक्तूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर पूरे जिला में मानव रहित हवाई वाहन (ड्रोन आदि) के उड़ान पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधीश ने मानव रहित हवाई वाहन ( ड्रोन आदि) की उड़ान को प्रतिबंधित किया है और साथ ही ड्रोन नियम, 2021 के तहत पूरे पलवल जिला को रेड जोन घोषित किया है। इस आदेश के उल्लंघन होने पर संबंधित दोषी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 और लागू प्रासंगिक अधिनियमों/नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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दिनांक 1 अक्टूबर 2024 को सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक जिला पलवल की सीमा में सभी प्रकार के भारी एवं छोटे वाहनों का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। उपरोक्त समय अवधि के दौरान अनावश्यक दिल्ली – मथुरा रोड (नेशनल हाईवे नंबर-19) का इस्तेमाल करने से बचने की सलाह दी जाती है ।जरूरी होने पर आम नागरिकों और वाहन चालकों की सुविधा के लिए पलवल पुलिस द्वारा रूट डायवर्ट किया गया है। जोकि इस प्रकार रहेगा :-
यात्रा के लिए वैकल्पिक मार्ग बायपास रोड(KMP/KGP) का प्रयोग करें।
i) दिल्ली/फरीदाबाद से पलवल, कोसी, मथुरा (UP) जाने वाले वाहन, मुंबई-बड़ोदरा एक्सप्रेसवे के कैली फरीदाबाद कट का प्रयोग करते हुए कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से होते हुए *पलवल के अटोहा कट* से उतरकर अपने गंतव्य पर पहुंचे।
ii) इसी प्रकार पलवल,कोसी, मथुरा (UP) से दिल्ली/फरीदाबाद जाने वाले वाहन पहले पलवल के अटोहा कट से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे(KMP) का प्रयोग करते हुए तथा मुंबई-बड़ोदरा एक्सप्रेसवे के *कैली फरीदाबाद कट* से उतरकर अपने गंतव्य पर पहुंचे।
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