विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार की एक्सपेन्डीचर ऑब्जर्वर की हिदायतों के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी,व्यापक प्रबंध करें।
September 17th, 2024 | Post by :- | 30 Views

अम्बाला:अशोक शर्मा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत सभी प्रिंटिग प्रेस यह सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव प्रचार से सम्बन्धित जो भी प्रचार सामग्री छापेंगे, उसके तहत वे उस सामग्री पर प्रिंटिग प्रेस का नाम, पता अंकित करेंगे। उन्होने कहा कि चुनाव के दौरान मुद्रक व प्रकाशक के नाम के बिना चुनाव से सम्बन्धित पम्पलेट व पोस्टर आदि छापना जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127ए का उल्लघंन है और ऐसा करने वाले प्रिंटर के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत कार्रवाई अमल में लाए जाने का प्रावधान है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव में उम्मीदवारों के खर्चों की सीमा निर्धारित की हुई है। इसलिए यह जरूरी है कि उनके पम्पलेट व पोस्टर आदि के खर्चे का पूरा हिसाब-किताब रहे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व पारदर्शी तरीके से सम्पन्न करवाने के लिये जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी कहा कि जिला चुनाव कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसमें कोई भी मतदाता अपने मत से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके साथ-साथ सी-विजिल ऐप पर कोई भी व्यक्ति कहीं पर यदि आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना हो रही है, इस ऐप पर शिकायत कर सकता है, 100 मिनट के अंदर सम्बन्धित टीम मौके पर जाकर शिकायत का निपटान कर रही हैं। सी-विजल ऐप पर 484 शिकायतें प्राप्त हुई है जिनका समयबद्ध तरीके से निपटान कर दिया गया है।

अम्बाला:अशोक शर्मा:
अम्बाला छावनी अम्बाला छावनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमंडल अधिकारी (ना0), अम्बाला छावनी सतिन्द्र सिवाच की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन उपमंडल अधिकारी (ना0), अम्बाला छावनी के सभागार में मंगलवार को आयोजित की गई। जिसमें चुनाव के दौरान होने वाले खर्च एवं उसके रिकॉर्ड पूरा रखने बारे जानकारी दी गई। रिटर्निंग अधिकारी ने यह भी बताया कि चुनाव खर्च के बारे में पहली बैठक दिनांक 19 सितम्बर 2024 को पंचायत भवन, अम्बाला शहर में आयोजित की जाने की जानकारी दी गई। इस बैठक में एईओ ने बताया कि इस अवधि के दौरान होने वाले खर्च को एक्सपेन्डीचर ऑब्जर्वर की देखरेख में उनकी टीम द्वारा जांचा जाएगा। इस बैठक में चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार एईओ, एआरओ-01 अम्बाला छावनी, नायब तहसीलदार उपस्थित रहे ।

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अम्बाला,
05-अम्बाला शहर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम अम्बाला शहर दर्शन कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्वक तरीके से करवाने के लिए सभी व्यापक प्रबंध एवं तैयारियां की गई हैं। अम्बाला शहर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दृष्टिगत 271 बूथ बनाए गये हैं। जिनमें अर्बन एरिया में 189 बूथ व ग्रामीण क्षेत्र में 82 बूथ शामिल रहेंगे। सभी बूथों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी ताकि मतदाता को मतदान के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो।
रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम दर्शन कुमार ने बताया कि अम्बाला शहर विधानसभा क्षेत्र के तहत कुल 262199 मतदाता हैं जिनमें से पुरूष मतदाताओं की संख्या 136600 व महिला मतदाताओं की संख्या 125579 है। इसी प्रकार थर्ड जैंडर की कुल संख्या 20 है। पीडब्लयूडी मतदाताओं की संख्या 1831 है, 85 वर्ष से अधिक मतदाताओं की संख्या 4049 है, 100 वर्ष से अधिक मतदाताओ की संख्या 205 है, सर्विस वोटर की संख्या 648, ओवरसिस वोटर की संख्या 25 तथा 18 से 19 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 4980 है। उन्होंने बताया कि अम्बाला शहर विधानसभा क्षेत्र में पिंक बूथ, पीडब्लयूडी बूथ, यूथ बूथ भी बनाए जायेंगे। उन्होने यह भी बताया कि स्वीप एक्टीविटी के माध्यम से आमजन को वोट की महत्वता बारे जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है और चुनाव में निष्पक्ष, बिना प्रलोभन के आगे आकर अपने मत का प्रयोग करने बारे भी जागरूक किया जा रहा है। उन्होने यह भी बताया कि अवैध गतिविधियों जैसे शराब, जरूरत से ज्यादा कैश व अन्य पर नजर रखने के लिए पुलिस नाकों के माध्यम से चैकिंग भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव का आयोग की हिदायतों की अनुपालना के तहत सफलतापूर्वक आयोजन करवाना हम सबकी सामुहिक जिम्मेवारी है।

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