कत्थूनंगल थाने की पुलिस पर हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना का लगा आरोप।
September 15th, 2024 | Post by :- | 208 Views
कत्थूनंगल थाने की पुलिस पर हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना का लगा आरोप।
 जंडियाला गुरु कुलजीत सिंह
  कत्थूनंगल थाने की पुलिस आए दिन किसी न किसी विवाद में फंसती नजर आ रही है।   पहले के एक मामले में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से 2 व्यक्तियों की अग्रिम जमानत के बावजूद कत्थूनंगल थाने की पुलिस पर एक व्यक्ति को थाने में बंद करने का आरोप लगा है.   कथूनंगल थाने की पुलिस और पीड़ित कुलदीप सिंह, उनकी पत्नी और भाई कुलविंदर सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि वे गांव चाटीविंड लेहल के रहने वाले हैं और उनका 2021 में पैसे के लेनदेन को लेकर गांव के कुछ लोगों के साथ झगड़ा हुआ था इसके बाद पुलिस ने कुलदीप सिंह और हरपाल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उन्होंने अपने वकील के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की।और 13 सितंबर 2024 को माननीय न्यायाधीश मनीषा बत्रा की अदालत ने दोनों को अग्रिम जमानत दे दी और उनसे जांच में सहयोग करने का आग्रह किया.  हालांकि, हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बावजूद 14 सितंबर, 2024 को एएसआई निर्मल सिंह के नेतृत्व में कत्थूनंगल पुलिस स्टेशन की पुलिस पार्टी एक निजी कार में उनके घर आई और गाली-गलौज कर कुलदीप सिंह को थाने ले गई। परिवार। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने पुलिस पार्टी को सूचित किया है कि उन्हें 13 सितंबर 2024 को उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई है, जिसका आदेश सोमवार तक ऑनलाइन होगा और वह पुलिस स्टेशन में उपस्थित होंगे जमानत के लिए सुनवाई के दौरान आप उनसे जानकारी ले सकते हैं और उन्हें जमानत दे दी गई है. इसके बावजूद पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और कुलदीप सिंह को थाने ले जाकर हिरासत में ले लिया इस मौके पर पीड़ित कुलदीप सिंह ने पुलिस पर भी इसका आरोप लगाया और पुलिस ने उसकी जेब में मौजूद पैसे भी निकाल लिए.  आख़िर में उनके कहने पर उनके वकील बलबीर सिंह जसवाल ने 14 सितंबर 2024 को SHO कत्थूनंगल और SSP अमृतसर ग्रामीण को एक ईमेल भेजा, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने कुलदीप सिंह को रिहा नहीं किया शाम को मीडिया के हस्तक्षेप के बाद इस संबंध में SHO कत्थूनंगल मैडम खुशबू शर्मा से उनका पक्ष जानने के लिए फोन पर संपर्क किया गया
 कैप्शन पत्रकारों से बातचीत करते पीड़ित कुलदीप सिंह, उनकी पत्नी व भाई कुलविंदर सिंह।

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