अम्बाला:अशोक शर्मा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 सितम्बर से 12 सितम्बर तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं, 13 सितम्बर को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी तथा 16 सितम्बर 2024 तक नामांकन वापिस लिये जा सकते हैं। मतदान 1 अक्तूबर को होगा और 4 अक्तूबर को मतगणना होगी। उन्होंने यह भी बताया कि विधानसभा आम चुनाव के दृष्टिगत 27 अगस्त 2024 को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों को अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि पहली जुलाई 2024 को 18 वर्ष पूरी कर चुके युवाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वे सम्बन्धित बीएलओ से सम्पर्क करें और निर्धारित फार्म भरकर अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं। उन्होंने यह भी बताया कि नामांकन पत्र लेने की अंतिम तिथि 12 सितम्बर है, अंतिम तिथि से 10 दिन पहले यानि 2 सितम्बर तक वोट बनवाने के लिये आवेदन कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी के क्रम में यह भी बताया कि उम्मीदवार चुनाव में 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है। इसके लिये उसे अलग से बैंक खाते की जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से जानकारी देनी होगी। इसके अलावा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों व राजनैतिक पार्टियों को अपने उम्मीदवारों की अपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी, जो उन्हें समाचार पत्रों व टी.वी. चैनल पर तीन बार प्रकाशित करवनी होगी। यह 16 अगस्त से 30 सितम्बर तक देनी होगी। इसके अतिरिक्त राजनैतिक पार्टियों को इनकी जानकारी अपनी वैबसाइट पर भी देनी होगी। चुनाव के दृष्टिगत चुनावी रैली, रोड शो, हैलीपैड इत्यादि के लिये अनुमति सुविधा ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। केवाईसी ऐप के माध्यम से मतदाता अपने उम्मीदवार की पृष्ठभूमि के बारे में पता कर सकता है। दिव्यंागजन मतदाताओं के पंजीकरण की सुविधा के लिये सक्षम ऐप बनाया गया है।
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