राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक लेते हुए उन्हें कहा कि आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है-उपायुक्त
August 18th, 2024 | Post by :- | 62 Views

अम्बाला:अशोक शर्मा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने रविवार को अपने कार्यालय में विधानसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक लेते हुए उन्हें कहा कि आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है। आदर्श आचार संहिता की अनुपालना करके चुनाव का बेहतर तरीके से सफलतापूर्वक आयोजन करवाया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए उन्हें स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग की जो हिदायतें हैं, उनकी शत-प्रतिशत अनुपालना हम सबको सुनिश्चित करनी है। उन्होंने कहा कि 16 अगस्त बाद दोपहर 3 बजे के बाद जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और यह आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक जारी रहेगी। प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के तहत जनसभा के लिये परमिशन लेनी होगी, बिना परमिशन के कोई भी जनसभा नही होगी। जो स्थान चिन्हित किये गये हैं, वहीं पर जनसभाएं होंगी। रैली के लिये भी स्थान निर्धारित किये जा रहें हैं। कोई भी प्रत्याशी सरकारी गाड़ी का प्रयोग नहीं करेगा। लाउडस्पीकर के लिये भी परमिशन लेनी होगी। किसी भी तरह का हूटर, सायरन, पटाखे बजाना आचार संहिता की उल्लंघना है, इसका ध्यान रखा जाए। जो भी गाड़ी चुनाव प्रचार के लिये प्रयोग में लाई जाएगी, उसकी परमिशन लेनी होगी। परमिशन सम्बन्धी स्लिप गाड़ी के आगे और पीछे चस्पा होनी चाहिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में यह भी बताया कि मतदान के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाएगा। स्टार कम्पैन से सम्बन्धित जो भी स्टार प्रचारक है, उसकी जानकारी देनी होगी। चुनाव आयोग की हिदायतोनुसार यदि स्टार प्रचारक बाहरी क्षेत्र का है, तो उसे मतदान से 48 घंटे पहले विधानसभा क्षेत्र को छोडऩा होगा। चुनाव आयोग की हिदायतों की अनुपालना के तहत कोई भी राजनैतिक दल धर्म, मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा आदि में प्रचार नहीं कर सकता। स्कूल, कॉलेजों व अन्य शिक्षण संस्थानों में रैली या प्रचार सम्बधी परमिशन नहीं दी जाएगी। राजनैतिक दल के प्रतिनिधि यह भी सुनिश्चित करें कि प्रचार के दौरान चुनाव में खड़े प्रत्याशी पर व्यक्तिगत टिप्पणी या छिंटा कशी न करें। सुविधा ऐप के माध्यम से परमिशन दी जाएगी और इसके लिए 48 घंटे पहले एप्लाई करना हैं। उन्होंने राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को यह भी कहा कि जहां पर भी रैली करेगें उस स्थान, वहां पर कितनी गैदरिंग, शामियाना, लाउड स्पीकर या अन्य जो भी कार्य होगें उसकी रूप रेखा बारे सम्बधिंत आरओ को जानकारी देगें। प्रचार के लिए जो भी व्हीकल यूज होगें उसकी परमिशन लेना अनिवार्य हैं। चुनाव से दो दिन पहले तीन व्हीकलों की अनुमति होगी। नामांकन भरने के लिए जो भी प्रत्याशी रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में आएगा वह यह सुनिश्चित करेगा कि 100 मीटर पहले ही जो भी उसके साथ गैदरिंग या प्रचार सम्बधिंत वाहन है उसे वहीं पर खड़ा करना सुनिश्चित करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्याशी जो भी अपने चुनाव सम्बधी कार्यालय खोलेगा उसकी भी परमिशन लें। लाउड स्पीकर की जो परमिशन होगी उसके तहत समय सीमा जैसे सुबह 6 बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद प्रचार नहीं होगा। 85 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चुनाव आयोग की हिदायतों के तहत उसके घर पर ही जाकर फार्म 12डी के तहत वोट डलवाई जाएगी, इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी। उपायुक्त ने यह भी कहा कि राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि यह भी ध्यान रखें कि वोटर सम्बधी जो स्लीप है वह अगर बांटे तो प्लेन कागज पर ही हो, उस पर किसी तरह का पार्टी विशेष का निशान या रंग नहीं होना चाहिए। बीएलओ के माध्यम से सभी मतदाताओं को वोटर सम्बधी स्लिप बांटी जाएगी। प्राईवेट भवन या व्हीकल पर जो प्रचार सामग्री चस्पा होगी उसके लिए भी निर्धारित मापदण्डों की पालना करनी होगी।
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पार्थ गुप्ता ने कहा कि हम सबको चुनाव आयोग की हिदायतों की अनुपालना करते हुए सौहार्द वातावरण में निष्पक्ष व पादर्शिता तरीके से चुनाव का सफलता पूर्वक आयोजन करवाना हैं। विधानसभा चुनाव के तहत जिला में 968 बूथ बनाएं गए हैं। सम्बधिंत राजनैतिक प्रतिनिधि भी इन बूथों का निरीक्षण कर लें यदि वहां पर कोई आवश्यक व्यवस्था की जानी है तो उसे बेहतर समन्वय के साथ किया जा सकेगा। एमसीएमसी की हिदायतों की जो बुकलेट है वह भी राजनैतिक दलों के प्रतिधिनियों को उपलब्ध करवा दी जाएगी। फार्म-7 व फार्म-8 को अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होनें राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि को यह भी कहा कि प्रशासन का चुनाव से जुड़े हर कार्य में सहयोग करें ताकि सभी के सहयोग से चुनाव का सफलतापूर्वक आयोजन करवाया जा सकें। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सुविधा ऐप की ट्रैंनिंग भी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को मंगलवार को करवा दी जाएगी।
इस मौके पर एसडीएम एवं आरओ अम्बाला शहर दर्शन कुमार, एसडीएम एवं आरओ अम्बाला छावनी सतिन्द्र सिवाच, एसडीएम एवं आरओ बराड़ा अश्विनी मलिक, एसडीएम एवं आरओ नारायणगढ़ यश जालुका, नगराधीश विश्वजीत सिंह, जिला चुनाव तहसीलदार संदीप कुमार के साथ-साथ विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि व अन्य मौजूद रहे।

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