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जयपुर,(सुरेन्द्र कुमार सोनी) । नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम आयु सीमा 6 साल करने को लेकर प्रवेश में आ रही परेशानियों को शिक्षा विभाग ने दूर करने का प्रयास शुरू कर दिया है। विभाग ने शुक्रवार को इसमें 2 महीने की छूट दी। आरटीई के निर्देशों के अनुसार पहले आयु की गणना 31 जुलाई 2024 के आधार पर की जा रही थी। अब आयु की गणना 1 अक्टूबर 2024 के आधार पर की जाएगी। यही नहीं विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आयु सीमा का क्राइटेरिया नए प्रवेश पर लागू होगा। पहले से अध्ययनरत विद्यार्थियों पर यह लागू नहीं होगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी किया। पहली कक्षा में आयु सीमा 6 से 7 साल करने से इस बार सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए बच्चे नहीं मिल पा रहे थे। दैनिक भास्कर ने शुक्रवार के अंक में इस मुद्दे को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसमें कहा था कि पहली कक्षा में प्रवेश की आयु 6 साल करने से नहीं मिल रहे बच्चे, आरटीई में भी ढाई लाख बच्चे हो गए थे प्रवेश से वंचित। इसके बाद विभाग के अधिकारी हरकत में आए और उन्होंने इस संबंध में शिथिलता के साथ साथ पहले से पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के बारे में भी स्थिति स्पष्ट की। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सत्र 2024-25 के लिए आयु की गणना 1 अक्टूबर 2024 को आधार मानकर की जाएगी। इस तिथि तक 6 साल की आयु पूरी करने वालों को राजकीय और गैर राजकीय स्कूलों में प्रवेश मिल सकेगा। यह केवल नवप्रवेशित बालकों पर ही लागू होगा। पहले आयु की गणना 31 जुलाई 2024 के आधार पर की जा रही थी। राजकीय और गैर राजकीय स्कूलों में आयु निर्धारित तिथि को लेकर कुछ परेशानी सामने आ रही थी। अब आयु की गणना 1 अक्टूबर 2024 के आधार पर की जाएगी। साथ ही पहले से अध्ययनरत बालकों पर आयु सीमा बाध्यता लागू नहीं रहेगी। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी गई हैं।
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