अवैध रूप से काटी गई कालोनी में तोड़-फोड़ की कार्यवाही अमल में लाई गई।
September 20th, 2023 | Post by :- | 56 Views

अम्बाला:अशोक शर्मा।
जिला नगर योजनाकार के दस्ते द्वारा जिला अम्बाला के अर्बन एरिया अम्बाला छावनी के गांव चंदपुरा ,तहसील अम्बाला छावनी व जिला अम्बाला में लगभग 8.0 एकड़ भूमि (खसरा न0 10//7, 14, 15, 16, 17, 25, 11//11, 18/2/2, 19/2/2) पर अवैध रूप से काटी गई कालोनी में तोड़-फोड़ की कार्यवाही अमल में लाई गई जिसमें मिटटी की सडक़ों के जाल को अर्थ-मुविंगमशीन द्वारा पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया गया।
मौके पर डयूटी मैजिस्ट्रेट सतबीर चैपडा़, उपमण्डल अधिकारी इन्ड्रस्टीयल एरिया, यू0एच0बी0पी0एन0, अम्बाला, जिला नगर योजनाकार रोहित चैहान, सहायक नगर योजनाकार राजेश कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता रविन्द्र, कनिष्ठ अभियन्ता गुरजिन्द्र, भारी पुलिस बल के साथ मौके पर उपस्थित रहे तथा तोड़-फोड़ के दौरान आमजन को अवगत करवाया गया कि उपरोक्त किला खसरा न0 में प्रोप्रट्री डिलरों द्वारा अवैध कॉलोनी काटने हेतू कच्ची सडक़ों का निर्माण किया गया था। जिसे विभाग द्वारा तोड़ा जा रहा है। इसलिए उपरोक्त भूमि के खसरा न0 अच्छी तरह नोट कर लें कि इसमें किसी प्रकार की खरीद-फिरोखत न करें। क्योंकि प्रोपट्री डीलर कालोनी के रेगूलर होने का झांसा देकर प्लाट बेच रहे हैं जिनसे पूरी तहर सचेत रहने की आवश्यकता है।
अत: सभी को सूचित किया जाता है इस प्रकार के किसी भी झांसे में ना आए तथा इन अवैध कालोनियों में प्लाट न खरीदें तथा किसी भी प्रकार का निर्माण न करें। ऐसी अवैध कलोनियों/अवैध निर्माण के खिलाफ और विभाग द्वारा और ज्यादा सख्ती के साथ कार्यवाही की जाएगी। अवैध कालोनी काटने वाले कॉलोनाइजरों/भू-माफीया के खिलाफ मुकदमें भी दर्ज करवाएं जाएगें।
जिला नगर योजनाकार अम्बाला द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा रिहायशी जोन में दीन दयाल जन आवास योजना के तहत 5 एकड़ में रिहायशी कॉलोनी विकसित करने हेतू पॉलिसी जारी की हुई है। जिसमें ई0डी0सी0 के चार्जजेस न के बराबर है। इसलिए अवैध कॉलोनी काटने वालों से अनुरोध है कि उपरोक्त पॉलिसी के तहत सरकार से नियमानुसार अनुमति लेकर कॉलोनी विकसित करें ताकि शहर को सुव्यस्थित तरीके से विकसित किया जा सके।

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