
– अनाधिकृत एजेंटों से रहे सतर्क
– सरकार द्वारा अधिकृत एजेंट से ही करें सम्पर्क.
रोहतक, 18 अगस्त : उपायुक्त अजय कुमार ने आमजन विशेषकर युवाओं का आह्वान किया है कि वे शिक्षा, रोजगार व अन्य उद्देश्यों के लिए विदेश भेजने का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी करने वाले अनाधिकृत ट्रैवल एजेंट एवं एजेंसियों से सावधान रहें। उन्होंने कहा कि युवा व आमजन सरकार की ओर से अधिकृत ट्रैवल एजेंट एवं एजेंसियों से ही विदेश जाने के लिए संपर्क करें और अच्छी तरह से पूछताछ कर लें।
अजय कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार इस बारे लोगों को जागरूक एवं सावधान किया जाता है। उन्होंने बताया कि प्राय: देखने में आता है कि विदेश भेजने के नाम पर लोगों से पैसे ठगने वाले एजेंट पंजीकृत नहीं होते हैं। इसलिए ऐसे एजेंटों से आमजन को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे नकली या अनाधिकृत एजेंट विभिन्न प्रचार माध्यमों में अपना विज्ञापन प्रकाशित व प्रसारित करवाते हैं, जिससे आमजन उनके झांसे में आकर अपनी मेहनत की कमाई, अन्य संपत्ति या गहने इत्यादि गंवा बैठते हैं।
उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि अनधिकृत एजेंट व एजेंसी विदेश जाने के इच्छुक व्यक्ति को लक्षित देश की बजाय किसी अन्य देश एवं जगहों पर भेज देते हैं। ऐसे अनेक मामलों में कई बार विदेश जाने वाले व्यक्ति की जान को भी खतरा हो जाता है। इसलिए ऐसे कबूतरबाज ट्रैवल एजेंट व एजेंसियों से सावधान रहें और सरकार की ओर से अधिकृत ट्रैवल एजेंट एवं एजेंसियों के माध्यम से ही विदेश जाने का प्लान बनाएं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा इमिग्रेशन एक्ट 1983 के तहत विदेश में रोजगार के लिए भर्ती करने वाले एजेंटो एवं एजेंसियों को पंजीकृत किया गया है। सरकार द्वारा ऐसे अधिकृत ट्रैवल एजेंट एवं एजेंसियों की सूची जारी की हुई है। इस बारे में अधिक जानकारी https://emigrate.gov.in/ या ई-मेल आईडी poechd@mea.gov.in अथवा दूरभाष संख्या 0172-2741790 के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
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हरियाणा में अधिकृत एजेंटों की सूची :-
– विदेश मंत्रालय में इमिग्रेशन एक्ट 1983 के तहत विदेश में रोजगार के लिए भर्ती करने वाले पंजीकृत एजेंट व एजेंसियों की सूची के अनुसार
उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि विदेश में भेजने वाले प्रदेश में 24 अधिकृत एजेंट है।
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