
जयपुर,(सुरेन्द्र कुमार सोनी) । राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने राज्य सरकार के विभिन्न अधिसूचना प्रस्तावों को मंगलवार को स्वीकृति प्रदान की है। राज्य सेवा की उस प्रस्ताव अधिसूचना को मंजूरी प्रदान की है जिसके अंतर्गत अन्य सेवाओं से आईएएस में चयन (राजस्थान कांटेक्ट्रैचूअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल 2022) की ही तरह संविदा कार्मिकों को भी पूर्व में की गई सेवा का लाभ मिल सकेगा। श्री मिश्र ने मंगलवार को संविदा कर्मियों को नवीन संविदा नियमों में आने से पहले की सेवा से लाभ दिए जाने संबंधित संशोधन अधिसूचना जारी करने संबंधी प्रस्ताव की मंत्रिमंडल आज्ञा का अनुमोदन किया है।
*मंत्रालयिक सेवा नियमों में शीघ्रलीपिक,निजी सहायक पाठ्यक्रम में राजस्थान के सामान्य ज्ञान को वेटेज:
इसी तरह राज्यपाल ने शासन सचिवालय,अधीनस्थ कार्यालयों और राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित मंत्रालयिक सेवा नियमों में शीघ्रलीपिक,निजी सहायक पाठ्यक्रम में राजस्थान के सामान्य ज्ञान को वेटेज देने संबंधित प्रावधान के प्रस्तावित संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की है।
*पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की रिक्तियों को तीन भर्ती वर्षों तक अग्रेषित किए जाने की स्वीकृति:
राज्यपाल ने राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भांति पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के सीधी भर्ती में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में इनकी रिक्तियों को तीन भर्ती वर्षों तक अग्रेषित किए जाने हेतु विविध सेवा नियमों में संशोधन हेतु जारी अधिसूचना प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
*रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज फॉर एससी एण्ड एसटी के उपनियम 4 में संशोधन:
सभी सेवा नियमों में समरूपता लाने के अंतर्गत‘रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज फॉर शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्स’ के उपनियम चार में संशोधन किए जाने हेतु प्रस्तावित अधिसूचना का अनुमोदन किया है। सेवा नियमों में यह संशोधन अधिसूचना लागू होने से 17 जनवरी,2013 के प्रावधान लागू हो जाएंगे।
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