
जयपुर,(सुरेन्द्र कुमार सोनी) । जयपुर में गुजारे भत्ते में 55 हजार रुपए के सिक्के देने के मामले में कोर्ट ने पति को खुद बैंक में जाकर सिक्के जमा करवाने के आदेश दिए। फैमिली कोर्ट-1 ने पत्नी सीमा कुमावत की एप्लिकेशन पर आदेश देते हुए पति को कहा- 55 हजार रुपए के ये सिक्के कोर्ट के बाबू की मौजूदगी में स्वयं जाकर बैंक में जमा करवाएं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा- पत्नी का अकाउंट नहीं होने के कारण ये सिक्के उसके पिता नाथूलाल कुमावत के अकाउंट में जमा करवाएं। वहीं,पति दशरथ कुमावत ये सिक्के अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाकर सीमा के पिता के अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकता है। दोनों ही सूरत में एक माह के अंदर इसकी रसीद कोर्ट में सब्मिट करनी होगी।
*सिक्के जमा कराने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी:
पत्नी सीमा कुमावत के वकील रामप्रकाश कुमावत ने बताया- कोर्ट ने अपने आदेश में पति दशरथ कुमावत द्वारा गुजारा भत्ता केस में सिक्के जमा कराने पर भी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि पति दशरथ कुमावत कोर्ट के भरण पोषण के आदेश को विफल करने के लिए सिक्के लेकर आया है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि न्यायालय के पास इन सिक्कों को गिनने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। ऐसे में पति स्वयं इन सिक्कों को कोर्ट के बाबू की मौजूदगी में बैंक ले जाकर जमा करवाए।
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