
सोनीपत से अश्वनी गोयल की रिपोर्ट
विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में रैडक्रॉस सोसायटी द्वारा हैबीटेट क्लब में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करते हुए सांसद रमेश कौशिक ने कहा कि रक्तदान महादान है। रक्तदान करने से शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती बल्कि शरीर स्वस्थ और निरोगी होता है। उन्होंने रक्तदाताओं का आह्वान किया कि वे रक्तदान शिविरों में बढ़ चढक़र भागीदारी करते हुए रक्तदान करते रहे और जरूरतमंदों को जीवनदान देते रहें।
सांसद कौशिक ने कहा कि रक्तदाताओं को स्वयं पर गर्व होना चाहिए कि उनका खून किसी व्यक्ति का जीवन बचाने में काम आ रहा है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जीवन में रक्तदान अवश्य करें। बहुत से ऐसे मरीज होते हैं, जिनको इलाज के लिए रक्त की जरूरत होती है। यदि मरीज को समय पर रक्त मिल जाए तो उनको सही ढंग से इलाज हो जाता है और उनका जीवन बच जाता है।
सांसद ने कहा कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति नियमानुसार साल में कम से कम तीन से चार बार रक्तदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक परेशानी तब होती है जब मरीज के साथ कोई डोनर नहीं होता है और उन्हें रक्त के लिए इंतजार करना पड़ता है। इसलिए हमें रक्तदान शिविर में बढ़चढक़र भाग लेना चाहिए और लोगों का जीवन बचाना चाहिए। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे अपनी ऊर्जा देश व समाज के निर्माण में लगाएं। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में समस्त मानव जाति व प्राणियों की सेवा करना सर्वोपरि है। वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों की सेवा करना मानवता की सबसे बड़ी सेवा है।
इस दौरान सांसद ने दो दिव्यांगजनों को व्हील चेयर वितरित करते हुए कहा कि रेडक्रॉस सोसायटी समाज के लोगों व दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ बेहतरीन कार्य कर रही है। सरकार द्वारा भी विभिन्न योजनाओं के तहत दिव्यांगों को सीधा लाभ दिया जा रहा है, जिससे दिव्यांग समाज की मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्थाओं के साथ-साथ समाज के प्रबुद्ध लोगों को दिव्यांगों की सेवा के लिए आगे आना चाहिए।
सांसद ने कहा कि दिव्यांग होना कोई अपराध नहीं है। हमें दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा में लाने के प्रयास करने चाहिए और उनके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को अपमानित करने या धमकाने जैसे मामले में आरोपी को जेल भी हो सकती है। केंद्र सरकार ने दिव्यांगों के अधिकार के प्रति संवेदनशील पहल की है। इसके मुताबिक अब दिव्यांगों को अपमानित करने, धमकी देने, पिटाई करने पर छह माह से पांच साल तक की सजा हो सकती है। राजपत्र में प्रकाशित दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में इसे लेकर सख्त प्रावधान किए गए हैं। दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है। इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है। सरकार द्वारा दिव्यांगों को बराबरी का दर्जा देने के लिए विशेष कानून बनाया गया है। दिव्यांगता प्रकृति भी हो सकती है और किसी दुर्घटना के कारण भी हो सकती है। उन्होंने आमजन से भी समाज सेवा से जुड़े कार्यों में सहयोग का आह्वान किया।
इस मौके पर हरियाणा सरकार में रहे पूर्व वाईन चेयरमैन ललित बत्रा, गन्नौर नगरपालिका के चेयरमैन अरूण त्यागी, अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी, रैडक्रॉस सोसायटी के सचिव गौरव रामकरण, रैडक्रॉस सोसायटी से संजय, सहित अनेक रक्तदाता व समाजसेवी मौजूद रहे।
सांसद ने किया जिला के रक्तादाताओं व सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों को सम्मानित
कार्यक्रम में सांसद रमेश कौशिक ने जीवन में सबसे ज्यादा रक्तदान करने वाले जिला के रक्तदाताओं व रक्तदान तथा अन्य सामाजिक कार्य करने वाली संस्थाओं के पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया। उन्होंने रक्तदाताओं में सुरेन्द्र विश्वास, राहुल गोयल, ठाकुल जगपाल सिंह, अरूण त्यागी, श्याम सुंदर जिंदल, आशीष दहिया, सुनील जिंदल, दलबीर सिंह, धर्मबीर सिंह, पारूल दहिया तथा ऊषा को सम्मानित किया। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों में डॉ० भानू शर्मा, सुभाष वशिष्ठï, प्रेम गौतम, सतपाल अहलावत, नरेन्द्र बुटानी, मोहन सिंह मनोचा तथा रैडक्रॉस सोसायटी के डीटीओ संजय शर्मा को भी सम्मानित किया
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