माननीय पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रविंद्र चौहान की नियुक्ति के खिलाफ याचिका खारिज की, कहा – निजी दुश्मनी निकालने की कोशिश
August 15th, 2026 | Post by :- | 33 Views

चंडीगढ़। माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी प्रविंद्र चौहान की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।

माननीय अदालत ने कहा है कि यह याचिका जनहित के लिए नहीं, बल्कि निजी दुश्मनी निकालने के लिए दायर की गई थी।याचिकाकर्ता ने अदालत में आरोप लगाया था कि हरियाणा न्यायिक सेवा में प्रविंद्र चौहान की नियुक्ति नियमों के खिलाफ हुई है। इस पर सुनवाई करते हुए माननीय हाईकोर्ट ने सभी सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेजों की गहराई से जांच की।जांच के बाद माननीय कोर्ट ने पाया कि नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के अनुसार पूरी की गई है।

याचिका में लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद और तथ्यहीन हैं।अपने आदेश में माननीय हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका का मतलब जनता की भलाई है, व्यक्तिगत बदला लेना नहीं है। इस तरह की झूठी याचिकाओं से अदालत का कीमती समय बर्बाद होता है और ईमानदार अधिकारी की छवि खराब होती है।माननीय कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रविंद्र चौहान की नियुक्ति पर उठ रहे सभी सवाल खत्म हो गए हैं।

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