पुरानी चुंगी अंडरपास की दिशा बदलने पर हाईकोर्ट सख्त, JDA समेत संबंधित विभागों को नोटिस
August 15th, 2026 | Post by :- | 43 Views

जयपुर,(सुरेन्द्र कुमार सोनी) । पुरानी चुंगी, अजमेर रोड पर प्रस्तावित अंडरपास की दिशा बदलने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए JDA और संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता RTI कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार शर्मा की ओर से कोर्ट को बताया गया कि JDA की अपनी विजिबिलिटी रिपोर्ट में अंडरपास की दिशा सोडाला से क्वींस रोड की ओर प्रस्तावित थी, जबकि बाद में जारी निविदा में इसकी दिशा बदलकर सारथी मार्ग-अजमेर रोड से सोडाला की ओर कर दी गई। याचिका में यह भी बताया गया कि अजमेर रोड को मास्टर प्लान में 160 फीट प्रस्तावित किया गया है, जबकि मौके पर सड़क की चौड़ाई 80 से 100 फीट है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दो लेन के अंडरपास से बड़े और भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर भी सवाल उठाए और प्रस्तावित स्थल के पास नाले की मौजूदगी को जलभराव की दृष्टि से महत्वपूर्ण तकनीकी पहलू माना। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए JDA, राज्य सरकार और निजी पक्षकारों को नोटिस जारी किए हैं।

कृपया अपनी खबरें, सूचनाएं या फिर शिकायतें सीधे editorlokhit@gmail.com पर भेजें। इस वेबसाइट पर प्रकाशित लेख लेखकों, ब्लॉगरों और संवाद सूत्रों के निजी विचार हैं। मीडिया के हर पहलू को जनता के दरबार में ला खड़ा करने के लिए यह एक सार्वजनिक मंच है।